संचालक श्रीमती पूनम निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने कलेक्टर ने दिया कारण बताओ नोटिस
सीधी 05 दिसम्बर 2014 लोक सेवा केन्द्र सीधी की संचालक श्रीमती पूनम निषाद द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय पर सेवा प्रदाय न करने, कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु 100-100 रूपए की रिश्वत मांगने और रिश्तेदार राजू निषाद द्वारा दूरभाष क्रमांक 9926343896 पर अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही करने पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने लोक सेवा गारन्टी केन्द्र की संचालक श्रीमती निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने, जुर्माना करने या अनुबंध निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा केन्द्र सीधी की स्थापना की गयी है। जिसमें केन्द्र की सुरक्षा, मजबूती, अखण्डता, कीर्ति एवं सफल संचालन के लिए श्रीमती निषाद पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। लेकिन इनके द्वारा संबंधित आवेदकों को चाही गई सेवा के बदले 100-100 रूपये की रिश्वत मांगी जाती है तथा अभद्रता अलग से की जाती है। उन्होंने बताया कि गाड़ा गांव के आवेदक सुरजे सिंह ने 11 अगस्त 2014 को खसरा की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जिसकी सेवा प्रदाय की तिथि 20 अगस्त थी लेकिन निर्धारित तिथि तक सेवा प्रदान नहीं की गयी। आवेदक 2 सितंबर 2014 को खसरा की नकल लेने गया तो 100 रूपए रिश्वत मांग ी गयी। जोगीपुर के अभिभाषक बृजेश कुमार पाण्डेय ने 9 सितम्बर को चालू खसरा की नकल के लिए आवेदन दिया था। सेवा प्रदान करने की तिथि 16 सितम्बर थी लेकिन 22 सितम्बर तक सेवा प्रदान नहीं की गयी। तुर्रा ये कि खसरा लेने गये तो 100 रूपए की रिश्वत ऊपर से मांगी। आवेदक तुलसी प्रसाद ने 5 जून 2014 को बी-1 के लिए आवेदन दिया जिसकी सेवा प्रदान करने की समय-सीमा 11 जून थी। आवेदक बी-1 की नकल लेने गया तो उसे बी-1 नहीं दिया। आवेदक ने 17 सितम्बर को जिला कार्यालय में संपर्क किया। जिला कार्यालय द्वारा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक 9926343896 पर संपर्क कर विलंब से सेवा प्रदान करने का कारण पूछा गया तो राजू निषाद ने फोन पर अभद्रता की। अतः कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र सीधी की संचालक श्रीमती पूनम निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने, जुर्माना करने और अनुबंध निरस्त करने का नोटिस दिया है।
आज जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक होगी
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आज 6 दिसम्बर को जिला रोगी कल्याण कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गयी है। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 10.30 बजे से होगी। सभी संबंधितों को बैठक में संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत बैंकर्स प्राथमिकता से स्वीकृत करें प्रकरण-कलेक्टर
सीधी 05 दिसम्बर 2014 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत ऐसे हितग्राहियों के प्रकरण तैयार किये जाते हैं जिनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है। यदि हम किसी को आवास के लिए ऋण राशि स्वीकृत कर रहे हैं तो यह बहुत बड़े परोपकार का काम है। अतः बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर आवास के प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित करें। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिये। वे आज योजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ. मोहित बुन्दास, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री सिंह एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा जिला पंचायत के संबंधित परियोजना अधिकारी पुराने प्रकरणों को बैक में प्रेषित करने की बजाय नये प्रकरण तैयार कर पुनः प्रेषित करें। आवास के नये प्रकरणों में भू-अधिकार प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लगायें। समस्त जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. आवास के प्रकरण पुनः सारी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रकरणों में ले-’आउट एवं नींव खुदाई कराकर अगली किस्त जारी की जाये। ऐसे प्रकरण जिनकी आवास निर्माण की प्रथम किस्त तो जारी कर दी गयी है लेकिन द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई है बैंकर्स द्वितीय किस्त शीघ्र जारी करें। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौरान पशु चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे गये प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए पशु चिकित्सकों को सीधे बैंक में जाकर प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित कराने के लिए कहा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत 300 युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 400 प्रकरण तैयार कर विभिन्न शाखाओं में भेजे जा चुके हैं। बैकर्स द्वारा अब तक 142 की स्वीकृति एवं 42 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा में बैकर्स को प्रकरण स्वीकृत कर वितरित करने के निर्देश दिये। बताया गया कि एन.आर.एल.एम.योजना के तहत 5 करोड़ 73 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 3 करोड़ रूपए के प्रकरण तैयार कर विभिन्न बैंकों में प्रेषित किये गये हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंकों में चयनित हितग्राहियों या समूह के प्रकरण प्रेषित करने के पूर्व व्यवसाय का ठीक से चयन किया जाये और इसके लिये हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जाये। प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए जिला पंचायत का अमला बैंकर्स से सीधा संपर्क करें।
कलेक्टर ने लिपिक श्री बघेल को किया निलंबित
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 नरेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर स्थानीय निर्वाचन में मुख्यालय निर्धारित किया है। कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद रामपुर नैकिन के आम निर्वाचन के लिए लिपिक नरेन्द्र सिंह बघेल की डियूटी मतदान दल क्रमांक-11 में मतदान अधिकारी तीन के रूप में लगायी गयी थी। लेकिन श्री बघेल ने मनमानी एवं लापरवाही का परिचय देते हुए 27 नवम्बर को प्रातः 8 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। अतः नरेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
आज उद्योग विभाग की समीक्षा होगी
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आज 6 दिसम्बर को उद्योग विभाग के प्रगति की समीक्षा आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं की सघन समीक्षा की जायेगी। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 11.30 बजे से होगी। सभी संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गयी है।
अमिलिया के राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा कैरोसीन टैंकर में हेर-फेर करने पर कलेक्टर ने दिया नोटिस
- पूरा का पूरा टैंकर पचा गया राज्य उपभोक्ता संघ
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने अमिलिया के मेसर्स राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा केरोसीन टैंकर में हेर-फेर करने, निर्देश के बाद भी जी0पी0एस0सिस्टम न लगे होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने, अभियोजन की कार्यवाही करने और जमा प्रतिभूति को राजसात करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दल प्रताप सिंह द्वारा विगत दिवस केरोसीन के सत्यापन में पाया गया कि टैंकर क्रमांक एम-53 एच-0353 सत्यापन हेतु सीधी लाया गया। सत्यापन के साथ इनवाइस क्रमांक 674097689 दिनांक 3 अक्टूबर 2014 प्रस्तुत की गयी। उसमें टैंकर का क्रमांक एम0पी0 66 जी-0937 अंकित था। उपभोक्ता संघ द्वारा बताया गया कि एम.पी.66 जी.0937 सिंगरौली के डीलर का है वह सीधी टैंकर भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण कैरोसीन की पल्टी की गयी। लेकिन केरोसीन की पल्टी किये जाने के लिए न तो सूचना दी गयी और न ही कोई अनुमति ली गयी। टैंकर क्रमांक एम.पी. 66 जी-0937 में केरोसीन जयंत डिपो से इनवाइस क्रमांक 674097689 दिनांक 30 अक्टूबर को लोड किया गया था किन्तु सत्यापन के लिए 4 नवम्बर को सीधी लाया गया। सत्यापन के समय टैंकर क्रमांक एम.पी. 53 एच- 0353 में जी0पी0एस0 सिस्टम भी नहीं लगा था। केरोसीन सत्यापन में राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा अनियमिततायें करने के कारण इन्हें प्रतिभूति राशि राजसात करने, अनुज्ञप्ति निरस्त करने और अभियोजना की कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आम्र्स लाइसेन्स का इलेक्ट्रानिक स्वचलित प्रणाली में डेटावेस बनेगा
- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने आदेश जारी किया है कि भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा नेशनल डेटावेस आफ आम्र्स लाइसेन्स योजना लागू की गयी है। इसके तहत प्रत्येक आम्र्स लाइसेन्स को इलेक्ट्रांनिक एवं स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि करना एवं विशिष्ट नम्बर (न्प्छ) सृजित करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि जिले के समस्त आम्र्स लाइसेन्सधारी 30 जून 2015 के पूर्व आम्र्स लाइसेंस को इलेक्ट्रंानिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्ट करने एवं विशिष्ट नंबर सृजित करने के लिए मूल लाइसेन्स कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि के भीतर कोई शस्त्र लाइसेन्सधारी डेटा प्रविष्टि नहीं कराता तो उसे विशिष्ट नबंर सृजित नहीं होगा। विशिष्ट नबंर के बिना आयुध लाइसेंस 30 जून 2015 के बाद अवैध हो जायेगा।
श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वेतन की दरें निर्धारित
- उच्च कुशल कर्मचारियों को मिलेगा 9 हजार 700 रूपये मासिक
सीधी 05 दिसम्बर 2014 श्रम आयुक्त द्वारा शासकीय विभागों में कार्यरत मासिक,दैनिक, अंशकालिक श्रमिकों को दिये जाने वाले वेतन को पुनरीक्षित कर नई दरें एक अक्टूबर 2014 से लागू की गई हैं। यह मार्च 2015 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये मासिक वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। इसमें वेतन एवं महगाई भत्ता शामिल है। अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन 198 रूपये एवं मासिक 5939 रूपए मिलेेंगे। अर्द्धकुशल श्रमिक को दैनिक 235.23 रूपए एवं मासिक 7057 रूपए, कुशल श्रमिक को 281 रूपए दैनिक एवं 8435 रूपए मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिक को 325 रूपए दैनिक तथा 9735 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को 178 रूपए दैनिक तथा 5350 मासिक वेतन दिया जायेगा। 63 अनुसूचित नियोजन में लगे श्रमिकों के लिये दैनिक एवं मासिक वेतन की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं। अकुशल श्रमिक को 228 रूपए दैनिक एवं 5939 रूपए मासिक, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रूपए दैनिक एवं 7057 रूपये मासिक, कुशल श्रमिक को 324 रूपये दैनिक एवं 8435 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों को 374 रूपये दैनिक एवं 9735 रूपये मासिक दर से वेतन का भुगतान किया जायेगा।
दिसम्बर माह के लिए 11 लाख 64 हजार लीटर कैरोसीन जारी
- अन्त्योदय एव बी.पी.एल. परिवारों को 5-5 लीटर मिलेगा केरोसीन
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिसम्बर माह के लिए 11 लाख 64 हजार लीटर कैरोसीन का आवंटन जारी कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता के परिवारों को 5-5 लीटर कैरोसीन दिया जाये। जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एम.त्रिपाठी ने बताया कि उपनी के डीलर को एक लाख 51 हजार 731 लीटर, कुसमी डीलर को एक लाख तीन हजार 99 लीटर, चुरहट डीलर को एक लाख 86 हजार 839 लीटर, जमोड़ी डीलर को एक लाख 70 हजार 183 लीटर, मझौली डीलर को एक लाख 66 हजार 73 लीटर, रामपुर नैकिन डीलर को एक लाख 57 हजार 511 लीटर, बिठौली डीलर को दो लाख 6 हजार 144 लीटर एवं उपभोक्ता भण्डार को 22 हजार 432 लीटर केरोसीन का आवंटन दिया गया है।
कलेक्टर ने बैरियल लगाने के दिये निर्देश
सीधी 05 दिसम्बर 2014 प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी किसानों से 25 जनवरी 2015 तक समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। अन्तरराज्यीय व्यापारियों द्वारा खरीदी केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश की सीमा के पास के केन्द्रों में धान लाकर विक्रय करने की संभावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जाॅच दल गठित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 25 जनवरी 2015 तक के लिए सिहावल के ग्राम कोदौरा और कुसमी के ग्राम पोड़ी में बैरियल लगाने के आदेश दिए हैं। उक्त बैरियल मंडी बोर्ड के उप संचालक लगावेंगे।
अमिलिया का राज्य उपभोक्ता संघ कैरोसीन वितरण में कर रहा अनियमितता कई दुकानों को नहीं दिया कैरोसीन
- कलेक्टर ने अभियोजन की कार्यवाही की दी चेतावनी
सीधी 05 दिसम्बर 2014 अमिलिया का मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संघ कैरोसीन वितरण में अनियमितता करने पर उतारू है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप कुमार तिवारी द्वारा आकस्मिक रूप से जाॅच करने पर पाया गया कि राज्य उपभोक्त संघ ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान शेर, नदहा, मड़वास, अमहिया एवं चंदोहीडोल को अक्टूबर माह का केरोसीन ही नहीं दिया। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने राज्य उपभोक्ता संघ के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने, अनुज्ञप्ति निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अन्न उत्सव 7 दिसम्बर को कलेक्टर ने मुख्यालय छोड़ने पर लगाया प्रतिबंध
सीधी 05 दिसम्बर 2014 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने आगामी 7 दिसम्बर को होने वाले अन्न उत्सव के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त उचित मूल्य की दुकानों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं।साथ ही इस दिन अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि 7 दिसम्बर को आयोजित होने वाले अन्न उत्सव में समस्त उचित मूल्य की दुकानों से बी.पी.एल. के परिवार, अंत्योदय परिवारों और 45 श्रेणियों के परिवारों को एक रूपये किलो की दर से गेंहू, चावल एवं नमक का वितरण करने के पुख्ता इंतजाम किये जायें। खाद्य विभाग के अधिकारी इसके लिए पूर्व तैयारी कर लें।
आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
सीधी 05 दिसम्बर 2014 उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास शैलेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर बताया है कि राजस्व प्रकरण के प्रतिवेदन अनुसार मृतक लाला पिता गोपीचन्द्र शर्मा निवासी कृर्रवाह तहसील गोपद बनास सीधी की मृत्यु कंुएं के पानी में डूब जाने से हुई है। मृतक निकटतम वारिस पिता गोपी चन्द्र शर्मा को संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक लाख रूपए नकद आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।
वन विश्रामगृह का आरक्षण शुल्क निर्धारित
सीधी 05 दिसम्बर 2014 वन मण्डलाधिकारी सीधी श्री वाई.पी.सिंह ने समस्त परिक्षेत्राधिकारी सीधी वन मण्डल के अंतर्गत निर्देशित किया है कि वन विश्रामगृह एवं वन निरीक्षण कुटीर का आरक्षण शुल्क नियमानुसार निर्धारित किया गया है। आदेश के तहत विभागीय वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आरक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए 500 रूपए तथा अशासकीय व्यक्ति के लिए एक हजार रूपए प्रति कक्ष 24 घण्टे के लिए निर्धारित किया गया है। यह आरक्षण की अधिकतम समयसीमा तीन दिवस के लिए होगी।