औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं करने का मामला, 15 दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त
दुवा दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकान संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं करना पाया जाने पर औषधि लायसेंस प्राधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 15 दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त कर दिये गये है। इसके साथ ही 07 दवा दुकानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके लायसेंस निरस्त कर दिये जायें। औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन ने बताया कि दवा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दवा दुकानों के संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। दुकान में फामासिस्ट का न होना, समय पर लायसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करना, रेफ्रिजरेटर का बंद होना, दुकान में सफाई का न होना, दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकार्ड न रखना, एक्सपायरी दवाओं का ट्रेड स्टाक के साथ पाया जाना, शेडूल एच.01की दवाओं के क्रय-विक्रय की जानकारी उपलब्ध नहीं कराना पाया गया। जिसके कारण 15 दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त कर दिये गये है। जिन दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त किये गये हैं, कटंगी तहसील के ग्राम बासी का कमलेश ड्रग्स स्टोर्स, बैहर तहसील के ग्राम पाथरी का आरती औषधि भंडार, बैहर वार्ड नं.09 की नेशनल इंटर प्राईसेस, बालाघाट तहसील के ग्राम जागपुर की अंकित औषधि भंडार, वारासिवनी तहसील के ग्राम लालपुर का गौतम औषधि भंडार, बालाघाट तहसील के ग्राम कोसमी का स्मिता मेडिकल स्टोर्स, चमनटोला का बमलेश्वरी औषधि भंडार, कटंगी तहसील के ग्राम लिंगापौनार का आदर्श औषधि भंडार, किरनापुर तहसील के ग्राम चंगेरा का साई औषधि भंडार, हनुमान चौक बालाघाट की राहुल ट्रेडिंग कंपनी, वारासिवनी तहसील के ग्राम नवेगांव-3 के बालाजी आयुर्वेदक स्टोर्स, ग्राम भजियादंड के बिसेन ड्रग्स स्टोर्स, बालाघाट के राम जनरल स्टोर्स, भटेरा के मोहारे औषधि भंडार तथा कटंगी तहसील के ग्राम बोथवा के सांई औषधि भंडार शामिल है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं करने के कारण उपकार मेडिकल स्टोर्स किरनापुर, मां मेडिकल स्टोर्स किरनापुर, कांकरिया मेडिकल स्टोर्स चांगोटोला, भवानी मेडिकल स्टोर्स किरनापुर, डाबर मेडिकल स्टोर्स परसवाड़ा, अभिषेक मेडिकल स्टोर्स किरनापुर तथा गणेश मेडिकल स्टोर्स कारंजा के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनका लायसेंस निरस्त कर दिया जाये।
छत्तीसगढ़ के में. महावर फार्मा. की निर्मित औषधियों की बिक्री पर रोक
औषधि निरीक्षक श्री शरद जैन ने जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे में. महावर फार्मा. खम्हारडीह रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निर्मित सिप्रोसिन टेबलेट 500 मिलीग्राम का विक्रय न करें। इसी प्रकार में. टेक्निकल लेब एंड फार्मा. प्राईवेट लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा निर्मित बैच नं. टी.टी. 450413 की अवसान तिथि 03/2015 की आईबूप्रोफेन 400 मिलीग्राम का विक्रय न करें। इन दवाओं की बिक्री पर म.प्र. शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रोक लगाई गई है। जिले के समस्त दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि वे अपने उपलब्ध इन दवाओं के स्टाक को प्रदार्यकत्ता को तत्काल वापस करें। सभी दवा दुकानों के संचालकों से कहा गया है कि वे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का कड़ाई से पालन करें। निरीक्षण के दौरान इस अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर दवा दुकान का लायसेंस निरस्त करने के साथ ही संचालक के विरूध्द कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
आगामी समय में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना शीघ्र जारी होने वाली है। पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपरिहार्य परिस्थिति में अवकाश आवेदन समय पूर्व दिये जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगें। सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
10 दिसम्बर को वृध्दजनों के अधिकार पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आगामी 10 दिसम्बर को वृध्दजनों के अधिकारों पर आधारित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल के मुख्य आतिथ्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी की अध्क्षता में आयोजित यह कार्यशाला उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के सभागार में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। इस कार्यक्रम की संयोजक मानव अधिकार आयोग मित्र श्रीमति फिरोजा खान ने बताया कि इस कार्यशाला में गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों एवं विशेष रूप से महाविद्यालयों के युवाओं को आमंत्रित किया गया है।
खेल अधिकारी को टी.एल. मीटिंग में उपस्थित रहने के निर्देश
कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को प्रत्येक सप्ताह की टी.एल. बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। खेल अधिकारी के टी.एल. बैठक में उपस्थित नहीं रहने से खेल विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा नहीं हो पा रही थी। जिसके कारण खेल अधिकारी को उक्त निर्देश दिये गये है।
छात्रवृत्ति भुगतान में लापरवाही पर कालीमाटी के प्राचार्य को नोटिस
छात्रवृत्ति भगुतान में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने शासकीय हाईस्कूल कालीमाटी के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। प्राचार्य को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।
पी.आई.यू. के कार्यपालन यंत्री गरेवाल को कारण बताओ नोटिस
आज 08 दिसम्बर को आयोजित टी.एल. बैठक में लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. गरेवाल के उपस्थित नहीं होने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। श्री गरेवाल को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।
13 दिसम्बर को नेशनल एवं मेगा लोक अदालत का आयोजन, लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनहरा अवसर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय स्तर से जिला एवं तालुका न्यायालयों में किया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण करने पक्षकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि यदि वे अपने लंबित प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में कराना चाहते है तो अपनी सहमति प्रदान करें। जिससे वे न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति पा सकें। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 19 प्रकार के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है । इनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, दीवानी मामले, राजस्व प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, विद्युत एवं जल कर संबंधी प्रकरण, विक्रय कर, आय कर, अप्रत्यक्ष कर इत्यादि से संबंधित मामले, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, वन अधिनियम अंतर्गत मामले, छावनी बोर्ड से संबंधित मामले, रेल्वे क्लेम, आपदा क्षतिपूर्ति संबंधी मामले, प्रकीर्ण अपीलें, सिविल अपीलें, द्वितीय अपील, याचिकाएं, उच्च न्यायालय के समक्ष एम.ए.सी.टी. अपीलें, प्री-लिटिगेशन मामले एवं विभिन्न विशेष विधियों अंतर्गत मामले महत्वपूर्ण हैं । मध्यप्रदेश में नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ 13 दिसंबर को मेगा लोक अदालत का भी आयोजन जिला स्तर से तालुका न्यायालयों तक किया जा रहा है । मेगा अदालत में ऐसे विवादित प्रकरण जो नेशनल लोक अदालत अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका निराकरण किया जायेगा । मेगा लोक अदालत में निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों में प्रमुखत: उपभोक्ता फोरम, प्ली-बारगेनिंग (अभिवाक सौदेबाजी), सहकारिता, आपराधिक समरी, एफ.आर. आपराधिक प्रकरणों की वापसी, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत चोरी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन एवं अन्य शासकीय विभागों से संबंधित विधिक सहायता संबंधी मामले उल्लेखनीय है । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के जस्टिस श्री अजित सिंह द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि नेशनल एवं मेगा लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को लाभांवित कराया जाये एवं उनके प्रकरणों का निराकरण आपसी सद्भाव व सामंजस्य के आधार पर हो और उन्हें शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। जिससे भविष्य में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद न रहें और वह न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त कर सकें ।
13 दिसम्बर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन
म.प्र.शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देषानुसार जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग बालाघाट एवं विकास खंड अंतर्गत ग्रामीण युवा केन्द्रों के संयुक्त तत्वाधान में 13 दिसम्बर 2014 को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिलेगा । जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि 13 दिसम्बर 2014 को मुलना स्टेडियम परिसर बालाघाट में जिला स्तरीय युवा उत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय संगीत, एकल नृत्य, एकल गीत, सितार, बासुरी, तबला, वीणा, मृदंगम्, हारमोनियम, गिटार, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाटयम,कत्थक, कुचिपुड़ी आदि नृत्य की विधाओं को शामिल किया गया है।इस प्रतियोगिता में जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के ऐसे युवा जिनी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच हो और इन विधाओं में दक्षता रखते हो, वे इन विधाओं में भाग ले सकते है। इस युवा उत्सव में भाग लेने के लिये कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मुलना स्टेडियम बालाघाट में कार्यालयीन समय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2014 तक संपर्क कर पंजीय फार्म प्राप्त कर जमा किये जा सकते है। जिला स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के लिये चयन कर भेजा जायेगा ।