31लाख से ज्यादा की अवैध शराब सहीत ट्रक जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार
झाबुआ---पुलिस अधीक्षक श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु ने बताया कि आज दिनांक 17.4.15 को थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ निरीक्षक शेरसिंह बघेल एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान फुलमाल रोड़ पर वाहन चेकिंग किये जा रहे थे। मुखबिर द्वारा अवैध शराब परिवहन किये जाने की भी सूचना दी गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ-2698 को चेक किये जाने पर ड्रायवर एवं क्लीनर घबरा गये एवं उनके द्वारा गलत जानकारी दी जाने लगी। ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ-2698 को चेक किये जाने पर उसमें शराब भरी होना पाई गई। ट्रक ड्रायवर से कागजात चाहे जाने पर उनके पास कोई कागजात नहीं होना पाये गये। ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर ने बताया कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, उक्त शराब को वे इंेदौर से भरकर गुजरात राज्य में ले जा रहे थे। ट्रक को चेक करने पर उसमें निम्न शराब पाई गई।
1. रायल स्टेज अंग्रेजी शराब-90 पेटी। प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बैच नंबर 731-दिनांक 6/2/15
2. ब्लू पेट्रोल अंग्रेजी शराब-30 पेटी। प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बैच नंबर 14 मार्च, 2015
3. कनाडियन ड्राईजिन अंग्रेजी शराब 120 पेटी- प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बैच नंबर 001 जून 2014
4. एवर-रेडी गोल्ड व्हिस्की अंग्रेजी शराब 60 पेटी- प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बेच नंबर 026 मार्च, 2015
5. राॅयल आम्र्स स्काॅच अंग्रेजी शराब 100 पेटी- प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बैच नंबर 001 अप्रेैल, 2015
6. ग्रीन लेवल व्हिस्की अंग्रेजी शराब 130 पेटी- प्रत्येक पेटी में 12 बाटल-750 एम0एल0। बैच नंबर 4123 फरवरी, 2015
ट्रक में कुल 530 पेटियां अवैध शराब थी। अवैध शराब की कुल मात्रा 47,70,000/-ब्लक लीटर है। अवैध शराब की कुल कीमत 31,08,000/-रू0 है। अवैध शराब एवं ट्रक को जप्त किया गया। जप्त किये गये ट्रक क्रमांक-एमपी-09-एचएफ-2698 की अनुमानित कीमत 15,00,000/-रू0 है। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 269/15, धारा 34,36,46 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध अपराध में निम्न 02 व्यक्ति-ट्रक चालक एवं ट्रक क्लीनर को आरोपी बनाया जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है:-
01. अलताफ मंसुरी पिता मुनसी मंसूरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी गवाडी, थाना सेंधवा जिला बडवानी (ड्रायवर)। मो0नं0 7772860580.
02. मोईसिन पिता कादर मंसूरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम ओझर थाना नागलवाडी जिला बडवानी (क्लिनर)। मो0नं0 7566784922.
ट्रक का मालिक फारूक मंसुरी पिता मुनिर मंसुरी, निवासी 1119 नंदा नगर इंदौर है, जिसे भी आरोपी बनाया गया है। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ निरीक्षक शेरसिंह बघेल द्वारा की जा रही है, विवेचना के दौरान अन्य दोषी पाये गये व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया जावेगा। जप्त ट्रक को राजसात किये जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन प्रेशित किया जावेगा। पुलिस टीम में थाना प्रभारी झाबुआ निरीक्षक शेरसिंह बघेल, उप निरीक्षक रामजी मिश्रा, सउनि राजीव आशौल, प्र0आर0 उमेश पुरोहित, प्र0आर0 उमेश मकवाना, आर0 दिलीप, दिनेश, भूरसिंह, आर0 चालक सवेसिंह एवं दिलीप की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
निर्बल को दुखी कर दिया तो उसकी हाय सर्वनाष कर देगी- पूज्य कृष्णषरण देव जी
- कथा के पांचवे दिन गोवर्धन पूजा प्रसंग में झुम उठे श्रद्धालुजन
झाबुआ---जिन माता पिता ने जन्म दिया, यदि वे संतुष्ठ न हो सके तो कितना भी यज्ञ,जप,तप, कर लेना परन्तु जीवन सुखी नही रह सकता । यदि निर्बल को दुखी कर दिया तो उसकी हाय सर्वनाष कर देगी । शुद्ध भारतीय नस्ल की गौमाता की सेवा करते हुए अपना मनोभाव सुनाते रहिये, वह अवष्य पूरा होगा । आवष्यकता से अधिक धन का संचय करने वाला व्यक्ति चोर है और शास्त्र उसे दण्ड का अधिकारी मानता है । सुखी होने का मार्ग आवक की बढोत्तरी नहीं बल्कि आवष्यकता की घटोत्तरी है । ईच्छाओं पर नियंत्रण अर्थात सिलिंग आॅफ डिजायर से पूरे समाज को लाभ होता है । श्रीमंत और हीन की रहनी में फर्क होता है,राख में नहीं । अल्प द्रव्यों के सेवन से पेट हल्का रहता है, अल्प अपेक्षाओं से मन हल्का रहता है । उक्त उदगार परम पूज्य डाॅ. स्वामी कृष्णषरणदेवजी महाराज ने शुक्रवार को रूकमणी विवाह प्रसंग एवं फुलों की होली भागवत कथा के दौरान खचाखच भरे पाण्डाल में धर्मसभा के दौरान व्यक्त किये । स्थानीय तीर्थेन्द्रनगर में आयोजित श्री मद्भागवत कथा रस प्रवाह के छठवें दिन पूज्य स्वामीजी की कथा के आयोजन में दिनों दिन भक्तों का जमावडा हो रहा है । भागवत कथा समिति के राघवेन्द्रसिंह सिसौदिया, गौतम त्रिवेदी, आषीष बेैरागी, रजत भाटी, नरेन्द्रसिंह सिसौदिया, अंकित भावसार, परीक्षित पंवार, आषुतोष शर्मा, बहादूर भाटी, कार्तिक पंवार, मयूरराजसिंह चैहान, शुभम निगम, जितेन्द्र केलवा, श्रीमती अर्चना राठौर, शांति सतोगिया, उषा पंवार, विनिता शर्मा, वर्षा रघुवंषी सोनू, गीतांजलि की निस्वार्थ सेवा की पूज्य स्वामी जी ने प्रसंषा करते हुए आयोजन को सफल बनाने में इनकी भूमिका की सराहना की । व्यासपीठ से संबोधित करते हुए स्वामीजी ने कहा कि आपका दृष्यमान जीवन जितना संदर है, उतना ही सुंदर आपका आंतरिक जीवन होना चाहिये । दूसरों की ़ुटियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपना कर उन्हे क्षमा करें । मगर यदि हम स्वयं के दोषों के प्रति उदार होने लगे तो जीवन तबाह हो जाएगा । मूर्खों के साथ दलील में ना उतरों वरना लोगों को दोनों के बीच का अंतर पता नही चलेगा । जो क्रोध के एक क्षण पर नियंत्रण रख सकता है,वह पछतावे की पूरी जिंदगी से बच सकता हे । ग्यारह अच्छे अनार एक बिगडे हुए को सुधार नही सकते किन्तु एक बिगडा अनार ग्यारह को सडा सकता है । अतः संग के विषय में सावधान ररहे । ऐष्वर्य के राजमार्गो से कभी जगज्जननी का आगमन नही होता, वह तो दीनता की वीथियों से प्रणतजनों की हृदयगहा में आविष्ट हुआ करती है ।श्रीकृष्ण की उपासना पूर्ण उपासना है ।
गोवर्धन पूजा की जीवन्त झांकी मे दर्षक झुम उठे
गुरूवार को तीर्थेन्द्रधाम में गोवर्धनपूजा एवं अन्नकुट महोत्सव का अभिनव आयोजन किया गया पूज्य स्वामी जी ने जेसे ही कृष्ण लीला में गोवध्रन पूजा का माहत्म्य का वर्णन किया श्रीमती अर्चना राठौर, रविवाराजसिंह राठोर आदि के सहयोग से बच्चों ने बाल गोपाल, गोप ग्वालों के साथ गोवर्धन पर्वत को उठाने की झांकी प्रस्तुत की तो पूरा पांडाल तालियों की गडगडाहट से गुंज उटा तथा कीर्तन पर सभी महिलायें एवं श्रद्धालुजन झुम उठे । इस अवसर पर भगवान को छप्पन भोग का अर्पण भी किया गया । कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षा सुश्री कलावती भूरिया शामील हुई जिनका वयासपीठ से स्वामी जी ने सम्मान किया । आज शनिवार को कथा के अन्तिम दिन सुदामा चरित्र एवं परिक्षित मोक्ष की कथा प्रस्तुत की जावेगी तथा सुदामा के चरित्र की जीवन्त झांकी आकर्षण का केन्द्र रहेगी । वही कथा के समापन के बाद शोभायात्रा के साथ भागवत जी का नगर भ्रमण होगा ।
बाल विवाह रोकथाम के लिये महिलाओ की भूमिका अहम--विधायक
झाबुआ ---बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज 17 अप्रैल को स्थानीय एम-2 होटल झाबुआ में किया गया। कार्यशाला में अधिनियम में किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला के अध्यक्ष विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि यह शासन का जनकल्याणकारी अधिनियम है, फिर भी सिर्फ कानून बनाने से समाज में व्याप्त कुरीतिया समाप्त नहीं होने वाली है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा और इसमें भी महिलाओं को विशेष भूमिका निभानी होगी। तभी कुरीतियां रूकेगी महिलाओं के बिना समाज में बदलाव नहीं हो सकेगा बाल विवाह के कई खतरे है इसलिए बाल विवाह नहीं होने दे और समाज में हो रहे नुकसान को भी रोके। कार्यशाला में उपस्थित सभी व्यक्ति संकल्प लेकर जाये कि स्वयं तो अपने बच्चो का कानूनी उम्र से कम में विवाह नहीं करेगे और अपने सामने बाल विवाह होने भी नहीं देगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु ने कहा कि बाल विवाह होने का मुख्य कारण सामाजिक असुरक्षा है। अशिक्षा और जानकारी का अभाव भी बड़ा कारण है। महिलाओं को पूरी शिक्षा दिलवाये क्योकि महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। और परिवार सही दिशा में विकास करता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तडवियो को भी अभियान में शामिल करेगे। मै भी गाॅव की एक शादी देखना चाहती हूॅ कैसे होते है इस क्षेत्र के रितिरिवाज। गाॅवों में होने वाली कुरीतियो को रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेगे। कार्यक्रम को समाजसेवी श्री यशवंत भण्डारी ने संबोधित करते हुए अपने अनुभव बताये एवं कार्यशाला को ऋषभ सुराना, चाइल्ड लाइन के श्री जिम्मी ने भी संबोधित किया। कार्यशाला का संचालन बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रूपाली जैन ने किया। आभार प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बघेल ने किया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री जमरा सहित महिला बाल विकास विभाग की सुपरवायजर एवं आंगनवाडी कार्यकत्र्ता उपस्थित थी।
राज्य बिमारी सहायता निधि से अन्नु के वाल्व रिपलेस्मेंट, के लिए 1 लाख 65 हजार स्वीकृत
झाबुआ---म0प्र0 राज्य बिमारी सहायता निधि अंतर्गत श्री अन्नु पिता दलिया उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम ढेबरबडी तहसील जिला झाबुआ को दो वाल्व रिपलेसमेंट करवाने के लिए 1 लाख 65 हजार रू. स्वीकृत किये गये है। श्री अन्नु पिता दलिया उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम ढेबरबडी तहसील जिला झाबुआ के इलाज के लिए राशि गोकुलदास हास्पिटल डाॅ. सर्जु प्रसाद मार्ग इंन्दौर 452001 को दी गई है।
दुकान में कितना माल है,बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया, तो चलेगा प्रशासन का डण्डा
झाबुआ---कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर मनमानी करने वाले सेल्समेन पर लगाम कसने के लिए सूचना संबंधी बोर्ड/फ्लेक्स सभी उचित मूल्य की दुकानो पर लगवाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री खान को निर्देशित किया है। अब प्रत्येक दुकान पर फ्लेक्स लगाकर यह प्रदर्शित किया जाएगा कि अत्योदय परिवार को 35 किलो अनाज एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज 1 रू. प्रति किलो की दर, से 1 किलो नमक 1 रू. प्रति किलो, 1 किलो शक्कर प्रति परिवार 13.50 रू. की दर से प्रदान की जाएगी एवं प्रतिमाह 5 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। दुकान में प्रतिदिन उपलब्घ गेहूॅ, मक्का, चावल, शक्कर नमक एवं केरोसीन की मात्रा भी प्रदर्शित की जाएगी। बोर्ड पर स्टाॅक की सूचना प्रदर्शित नहीं करने पर सेल्समेन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपभोक्ता को यदि सामाग्री प्राप्त न हो, तो सी एम हेल्प लाईन के 181 नम्बर पर शिकायत करे। शासकीय उचित मूल्य दुकानो पर उपभोक्ताओं की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर के संबंध में सेल्समेन को निर्देशित किया गया है कि बैनर को उचित मूल्य दुकान पर सुरक्षित तथा सुलभ दुष्टिगोचर स्थान पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान खुलने वाले दिवसों में प्रदर्शित किया जावे एवं दुकान बन्द करते समय बैनर उतारकर फोल्डकर दुकान के अन्दर सुरक्षित रखा जावे।
बैनर के कटने-फटने पर एवं खराब होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रबंधक एवं विक्रेता की संयुक्त रूप से रहेगी। बैनर में दर्शित काॅलमों की पूर्ति व्हाईट बोर्ड मार्कर से सेल्समेन द्वारा प्रतिदिन की जावेगी एवं अगले दिन बैनर को हल्के-गीले कपडे से साफ कर पुनः व्हाईट बोर्ड मार्कर से नई एन्ट्री की जावे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय बोर्ड का संधारण संबंधी कार्य का भी निरीक्षण किया जाएगा एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा निर्देशो का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्था प्रबंधक एवं सेल्समेन के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
जिले में 1 अप्रैल से शुरू हुआ मलेरिया का विशेष रैपीड सर्वे अभियान, अप्रैल मई एवं जून तीन माह चलेगा अभियान
झाबुआ--- जिले में मलेरिया के बढते रोगियो की संख्या को देखते हुए कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन में जिले के अति मलेरिया प्रभावित 399 ग्रामों की विशेष रैपीड फीवर सर्वे कार्ययोजना तैयार की गई है। जिनमें मेघनगर ब्लाक के 38, पेटलावद ब्लाक के 71, रानापुर ब्लाक के 76, कल्याणपुरा के 68, रामा के 85 तथा थांदला के 76 ग्राम को चयनित किया जाकर इन ग्रामों में माह अप्रैल, मई एवं जून में पाक्षिक सर्वे कार्य कराया जाना है। अप्रैल 2015 से सभी छः ब्लाकों के चिन्हित ग्रामों में विशेष रैपीड फीवर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता एवं आशा द्वारा घर-घर जाकर बुखार रोगियों की खोज कर बुखार रोगियों की रक्तपटी बनाई जा रही है। तथा मलेरिया पीडित पाये जाने पर उन्हे मौके पर ही समूल उपचारित किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के साथ-साथ लार्वा सर्वे कार्य भी किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत कन्टेनर का निरीक्षण किया जा रहा है। जिन कन्टेनर में लार्वा पाया जाता है उन्हें खाली करवाया जा रहा है। साथ ही रूका हुआ पानी की निकासी एवं टेमोफाॅस भी डाला जावेगा। मलेरिया रोग से बचाव, नियंत्रण एवं उपचार की संबंधित ग्रामों में चर्चा कर रोग प्रतिरोधक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जन समुदाय को मलेरिया एवं डेंगु रोग से बचाव हेतु लोगो से अपील की है कि वे प्रति सप्ताह पानी के बर्तनो की साफ-सफाई करे। पानी की टंकियों को ढांक कर रखे टुटे-फुटे बर्तनो/टायरो में पानी इक्टठा न होने दे। एवं सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करे। मलेरिया एवं डेंगू रोग के नियंत्रण में जन समुदाय का सहयोग अपेक्षित है। मलेरिया नियंत्रण हेतु सक्रिय योगदान प्रदान कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करे।
वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक 18 अप्रैल को
झाबुआ---कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन 18 अप्रैल 2015 कांे प्रातः 11.00 बजे कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। बैठक में वर्ष 2014-15 रबी मौसम में इस केन्द्र द्वारा किये गये कार्यो की समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी एवं आगामी वर्ष 2015-16 खरीफ मौसम में इस केन्द्र द्वारा किये जाने वाले कार्यो की प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इन्दौर, संयुक्त संचालक, राविसिंकृविवि, ग्वालियर, आॅचलिक समन्वयक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जोन-7, जबलपुर के प्रतिनिधि सहित जिले के कृषि से संबंधित सभी विभाग प्रमुख, स्वयं सेवी संस्थाओं के नामित व्यक्ति एवं कृषक प्रतिनिधि भाग लेगे।
कॅरियर काउन्सिलिंग योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित
झाबुआ---जिला रोजगार कार्यालय झाबुआ द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये मनोवैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 8 मई 2015 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित मनोवैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञों को निर्धारित दिवसों में काउन्सिलिंग कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मनोवैज्ञानिक हेतु अनिवार्य योग्यता मनोविज्ञान में स्नाकोत्तर डिग्री या पी.जी. डिप्लोमा एवं विषय विशेषज्ञों के लिये संबंधित विषय में विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन के क्षैत्र मेे अनुभव होना चाहिये। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी के एस ठाकुर ने बताया है कि काउंसिलिंग का कार्य प्रति सोमवार एवं मंगलवार कार्यालय परिसर एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में किया जावेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में जिला रोजगार अधिकारी झाबुआ से संपर्क कर सकते है।
चोरी का अपराध पंजीबद्ध
झाबुआ---फरियादी मानसिंह पिता किडिया वाखला, उम्र 65 वर्ष निवासी खांडिया खाल ने बताया कि आरोपी रमेश पिता नानसिंह वसुनिया, निवासी खांडिया खाल रात को उसके घर के अन्दर घुस गया, आवाज आने पर उसकी नींद खुल गयी, जिससे आरोपी भागने लगा, भागने पर आरोपी गिर गया, उसने पकड लिया, बाद उसको धक्का देकर भाग गया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 152/15, धारा 457 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फर्जी डिग्री से चिकित्सा करने का अपराध दर्ज
झाबुआ---फरियादी डाॅ0 कमलेश पिता सी0एल0परस्ते, उम्र 43 वर्ष, निवासी थांदला ने बताया कि आरोपी मुन्ना पिता रूपचन्द्र मेडा निवासी दोलतपुरा, बिना किसी वैध डिग्री के फर्जी तरीके से निजी क्लिनिक पर, मरीजों का इलाज करते नायब तहसीलदार व टीम द्वारा पकड़ा गया। प्र्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 83/14, धारा 24 आर्युविज्ञान अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध
झाबुआ---पुलिस थाना थांदला द्वारा आरोपी कालु पिता पांगला भील, उम्र 32 वर्ष निवासी सजेली जोखनी सात के कब्जे से एक लोहे की तलवार जप्त की गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 101/15, धारा 25 बी आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग के दो प्रकरण कायम
झाबुआ--- फरियादी मंगू पिता सिंगा गरवाल, उम्र 55 वर्ष निवासी सेमल्यिा ने बताया कि मृतिका हलुबाई पति सकरिया गरवाल, उम्र 40 वर्ष निवासी सेमल्या की एक्सीडेंट में आयी गंभीर चोंटो के कारण मृत्यु हो गयी। थाना रायपुरिया में मर्ग क्र0 15/15, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी अमरसिंह पिता रायचन्द्र मेंडा, उम्र 45 वर्ष निवासी सुरडिया ने बताया कि मृतक नवेसिंह पिता रायला मेंडा, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुरडिया की अज्ञात कारण से मृत्यु हो गयी। थाना रानापुर में मर्ग क्र0 10/15, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।