सर्वोच्च न्यायालय राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए केंद्र द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु सरकार के पास दोषियों की रिहाई का कोई अधिकार नहीं हैं, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश पी.सतशिवम की पीठ सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ही तीन दोषियों को रिहा करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इन दोषियों की दया याचिका के लंबे समय से लंबित रहने पर उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था।