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होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) की खबर (26 फरवरी )

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विधानसभा अध्यक्ष डाँ.शर्मा ने विकास कार्यो की समीक्षा की

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होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीताशरण शर्मा ने आज इटारसी सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यो की समीक्षा की। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री गिरिजाशंकर शर्मा, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.शर्मा ने इटारसी के डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय को 160 बिस्तरों में तब्दील करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए। शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास की बाउण्ड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत पेयजल पाईप लाईन एवं सड़क निर्माण कार्यो की समीक्षा की। सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य साथ-साथ चालू रखे। सेतु निगम के अधिकारी को इटारसी एवं होशंगाबाद के ओवर ब्रिज दुरूस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। आईएचएसडीसीपी योजना के तहत इटारसी में निर्मित होने वाले 249 मकानों का वितरण पात्रता अनुसार हितग्राहियों को करने के लिए निर्देशित किया गया। इन मकानों के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए भी कहा गया। सीवर लाईन निर्माण के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया। सब्जी मंडी के विस्थापन की समीक्षा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने नामीनल पंजीयन शुल्क लेकर सब्जी विक्रेताओं को चबूतरे आवंटित करने के निर्देश दिए। शहर में निर्मित होने वाली उत्कृष्ट सड़क के संबंध में भी समीक्षा की गई। इस मौके पर आटो, टैक्सी बस स्टेंड, आडीटोरियम, अतिक्रमण हटाने, ओद्योगिक विकास, रैन बसेरा, मटन मार्केट निर्माण, सुअरों की समस्या, बांस डिपो, शराब दुकान आदि विषयों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। 

लोकसभा आम निर्वाचन-2014 की तैयारियों के मद्देनजर शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में पदस्थ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। अवकाशो पर प्रतिबंधित अवधि के दौरान आपात स्थिति में जरूरी होने पर जिले के सभी विभागों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का अवकाश आवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से स्वीकृत कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिले में विभिन्न विभागो में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश अपर कलेक्टर होशंगाबाद से संबंधित विभाग प्रमुख की अनुशंसा उपरांत स्वीकृत कराये जा सकेंगे। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार से नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश भी इसी प्रकार स्वीकृत किये जा सकेंगे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जैन द्वारा आदेशित किया गया है कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशो से अवगत कराए। निर्देशो की अव्हेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ ही संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूध्द भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

शेष बची मदिरा दुकानो के लाइसेंसो के निष्पादन की कार्यवाही एक मार्च को होगी

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ जिले की मदिरा दुकानों के लाइसेंसो के निष्पादन उपरांत शेष रही देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर विक्री दुकानों/ एकल समूहो का निवर्तन/निष्पादन एक मार्च को दोपहर 2 बजे से होगा। इसके लिए टेंडर भरने की अंतिम तारीख 01 मार्च 2014 को दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति जिला आबकारी कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फरवरी माह के वेतन देयक के साथ प्रमाण पत्र अंकित करना होगा

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे माह फरवरी के वेतन देयक के साथ अनिवार्य रूप से वृत्तिकर एवं आयकर कटोत्रा से संबंधित प्रमाण पत्र अंकित कर देयक कोषालय में प्रस्तुत करे। जिला कोषालय अधिकारी जी. डी. बड़ोदिया ने तदाशय की जानकारी देते हुए समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से कहा है कि वे फरवरी माह के देयक में जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के वृत्तिकर की कटोती की गई है, उन देयको में स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र अंकित करे कि उनका वर्ष 2013-14 का वृत्तिकर का संपूर्ण कटोत्रा हो गया है। इसी तरह से यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जावे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयकर कटोत्रा की परीक्षण कर लिया है एवं आयकर कटोत्रे की परिधि में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विवरणी सत्यापित कर देयक के साथ सलग्न की गई है तथा निरंक आयकर संबंधी कर्मचारियों की विवरणी कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखी गई है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था 1 मार्च से

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था 1 मार्च 2014 से क्रियान्वित होगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति नरवरिया ने बताया कि नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्राथमिकता परिवाराें एवं अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 7 एवं 7 से कम तथा 7 से अधिक सदस्य के रूप में विभाजित किया गया है। इसके अनुसार 7 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को बीपीएल (अंत्योदय) श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 7 या कम है उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह तथा सदस्य संख्या 8 अथवा इससे अधिक है अर्थात जो बीपीएल (अंत्योदय श्रेणी) के अंतर्गत चिन्हित है उन्हें प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों की तरह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकता परिवार के रूप में चिन्हित समस्त 22 श्रेणियों के परिवारों को खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाना है। श्रीमती नरवरिया ने बताया कि जिले में 18246 एएवाय परिवार सत्यापित है, जिनके लिए प्रति परिवार 30 किलोग्राम गेहूं तथा 5 किलोग्राम चावल के मान से गेहूं 547 मीट्रिक टन तथा 91 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार समग्र पोर्टल पर संबंधित जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका द्वारा वार्डवार कुल 5 लाख 57 हजार 512 को प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत शासन द्वारा 22 श्रेणियों में चयनित कर सत्यापित किया है, उनके लिए 2230 मीट्रिक टन गेहूं एवं 558 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। 

अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा संबंधी संभाग स्तरीय कार्यशाला  28 फरवरी को

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के निर्णय अनुसार संभाग स्तर पर अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा कानून अधिनियम अंतर्गत मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 28 फरवरी को प्रात: 10 बजे से नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के हॉल में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि संभाग स्तरीय कार्यशाला में होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा जिले के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत के अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय अधिकारीगण प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित होंगे।  कार्यशाला में मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) श्रीमती उषा चतुर्वेदी, सदस्य श्रीमती विजय शुक्ला, डॉ.रीता उपमन्यु, श्रीमती आशा यादव, श्रीमती आर.एच.लता, श्री विभांशु जोशी, उप सचिव डॉ.उमाशंकर नगायच एवं कलेक्टर होशंगाबाद श्री राहुल जैन उपस्थित रहेंगे।

अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद ने जिले में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।  उक्त आदेश फसल कटाई के दौरान कृषकगणो द्वारा मुख्यत: हारवेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के करने के कारण खड़ी फसलों में होने वाली आगजनी होने तथा फसल कटाई के दौरान फसल कटाई के दौरान भूसा बनाने का कार्य बिना सुरक्षात्मक उपायों के करने को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है।  जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत आदेशित किया गया है कि समस्त हारवेस्टर संचालक एवं चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ करायेंगे। फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर मालिक/चालक दो अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय साथ में रखेंगे। भूसे की मशीन के उपयोग के दौरान दो अग्निशमन यंत्र साथ रखे जाए। रात्रि में हारवेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का प्रयोग करने पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देनी होगी। हारवेस्टर/भूसा मशीन चालक/स्वामी बिना अग्निशमन यंत्र या सुरक्षात्मक उपायो के फसल कटाई या भूसा निकालने की कार्यवाही नहीं करे। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन

होशंगाबाद/26,फरवरी,2014/ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने रबी फसल की कटाई के दौरान हारवेस्टर,भूसा मशीन एवं नरवाई में आग लगाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही आगजनी की घटनाओं की रोकथाम एवं निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति में ग्राम पंचायत सरपंच को अध्यक्ष बनाया गया है।समिति में ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, पुलिस बीट प्रभारी,ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा नामांकित दो सदस्य तथा ग्राम कोटवार को सदस्य बनाया गया है। समिति अपने क्षेत्र में उपरोक्त कारणो से आगजनी की घटना होने पर संबंधितो के विरूध्द धारा 188 के तहत संबंधित थानो में एफआईआर दर्ज करायेंगी। थाना प्रभारी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबध्द कर दोषी व्यक्तियों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही करेगा। ग्राम पंचायतो को निर्देशित किया गया है कि आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व से तैयारी रखे। ग्राम में मौजूद टैंकरों में हर समय पानी भरकर रखें। प्रत्येक ग्राम के आसपास 200 मीटर की परिधि में रोटावेटर द्वारा झाड़ी/नरवाई/कचरे की सफाई कराए।

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