कांग्रेस प्रदेषाध्यक्ष ने जित के लिए उठाए कदम
झाबुआ--- रतलाम -झाबुआ संसदीय सीट से कांग्रेस के सांसद प्रत्यषी कांतिलाल भूरिया की जीत सुनिष्चित किये जाने हेतु प्रदेष कांग्रस अध्यक्ष अरूण यादव द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये है। इसी क्रम में प्रदेषाध्यक्ष के निर्देष पर प्रदेष कांग्रेस के संगठन कार्ययोजना विभाग के प्रभारी नर्मदाप्रसाद षर्मा ने एक पत्र जारी करते हुए पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेष जैन (पप्पू सेठ) को जिला प्रभारी एवं जिला कांग्रेस महामंत्री जितेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री को जिला सह प्रभारी नियुक्त कर झाबुआ जिले के ब्लाक कांग्रेस संगठन स्तर पर प्रत्येक बूथ केन्द्र से 11-11 कार्यकर्ताओं का चयन करते हेतु नियुक्त किया गया है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य नामदेव ने बताया कि प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष ने इस आषय के निर्देष जारी करते हुए अपनी गाईड लाईन में यह भी स्पश्ट किया कि लोकसभा प्रत्याषी से मंत्रणा करने के साथ एक वृहद एवं ब्लाक स्तरीय सम्मेलन करने एवं उक्त कार्यकारिणी को प्रषिक्षित करनेे हेतु जिलास्तर पर जिला समन्वयक प्रदेष कांग्रेस की और से नियुक्त किये गये है जिसमें चुनाव की रणनीति तथा महत्वकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने की दिषा में किसी प्रकार की कोताही नही बरती जावें जिससे लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याषी के निर्वाचन में प्रतिकुल स्थिति निर्मित न हों। झाबुआ जिला कांग्रेस अध्यक्ष षांतिलाल पडियार को प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र भेजते हुए इस दिषा में सार्थक प्रयास करने हेतु आदेषित किया।
संदीप कानूनगो भारतीय मोदी आर्मी के जिलाध्यक्ष नियुक्ति
झाबुआ---भारतीय मोदी आर्मी म.प्र के प्रदेष अध्यक्ष श्री अमित चतुर्वेदी की अनुषंसा से प्रदेष महामंत्री श्री पवन ताम्रकार द्वारा झाबुआ जिले हेतु भारतीय मोदी आर्मी के जिलाध्यक्ष पद पर श्री संदीप कानूनगो की नियुक्ति की गई। श्री कानूनगो की नियुक्ति पर सर्वश्री भाजपा जिलाध्यक्ष षैलेश दुबे, नपाध्यक्ष धनसिंह बारिया, थोक उपभोक्ता भंडार अध्यक्ष विजय नायर, विजय चैहान, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष लाला मुजम्मिल, नगर महामंत्री बबलू सकलेचा, मनीश कानूनगो, संजय सोनी, लाला षाह, नरेन्द्र पंवार, भूपेष सिंगोड, इरषाद कुरैषी सहित भाजपा कार्यकर्ता व ईश्ट मित्रों बधाई एवं षुभकामनाएं दी। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी ने दी।
बलात्कार करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि फरियादिया लीलाबाई पति रमेश, निवासी बेंगनबड़ी, सारंगी घर पर अकेली थी कि आरोपी नारू पिता गोबाजी भुरिया निवासी बेगनबडी ने फरियादिया को रात करीब 1.30 बजे अकेला पाकर जबरन उठाकर अपने घर ले जाकर, घर की दीवार में सर पटककर सिर में चोटे पहुंचाई व जबरन उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अप0क्र0 134/2013, धारा 376,323 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना उनि राजकुमार कुंसारिया, तैनात थाना पेटलावद द्वारा की गई थी। प्रकरण में विशेष अपर सत्र न्यायालय झाबुआ ने सुनवाई की। माननीय न्यायालय ने आरोपी नारू पिता गोबाजी निवासी बेंगनबडी को धारा 456 भादवि के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376 (1) के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादवि के तहत् तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं उक्त तीनों अपराध धाराओं में क्रमशः एक हजार, पांच हजार, पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह व पांच माह व एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सजायाबी पर विवेचक उनि राजकुमार कुंसारिया, हाल तैनात थाना कल्याणपुरा को बधाई दी एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की।
छेडछाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को साढे तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रूपये का अर्थदण्ड
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि फरियादिया भूरी उर्फ भारती पिता रमेश डामोर निवासी टेमरिया बाजार से सामान लाने जा रही थी कि आरोपी देवचंद पिता नरवेसिंह गरवाल निवासी खामडीपाडा 2- गेंदालाल पिता भीमा डामर निवासी टेमरिया ने औरत बनाने की नीयत से पकडा। प्रकरण में थाना पेटलावद में अप0क्र0 346/2013, धारा 354 (क) 323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना सउनि विरेन्द्रसिंह बैस, तैनात थाना पेटलावद द्वारा की गई थी। प्रकरण में विशेष अपर सत्र न्यायालय थांदला ने सुनवाई की। माननीय न्यायालय ने आरोपी देवचंद पिता नरवेसिंह, गेंदालाल पिता खीमा डामर, निवासी टेमरिया को उन पर आरोपित अपराध धारा लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 एवं भादवि की धारा 354(क) (1) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए आरोपीगणों को उक्त प्रत्येक अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को पृथक-पृथक क्रमशः तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड क्रमशः एक-एक हजार रू0 से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम में क्रमशः दो-दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्त गेंदालाल को भा.द.सं. की धारा 323/34 में प्रत्येक को छः छः माह का साधारण कारावास एवं रूपये 500-500 रू0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सजायाबी पर विवेचक सउनि विरेन्द्रसिंह बैस, तैनात थाना पेटलावद को बधाई दी एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की।
जिले मे 1235 लायसेंसी शस्त्र जमा
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता घोषित हो चुकी है, साथ ही धारा 144 भी लागू हो चुकी है। जिले में कुल 3275 आम्र्स लायसेंसदारान हैं, जिनमें से अब-तक 1235 आम्र्स लायसेंसदारानों द्वारा अपने शस्त्र थाने पर जमा करवा दिये गये हैं, तथा 03 लायसेंस में छूट दी गई है। 2037 आम्र्स लायसेंसदारानों द्वारा अपने शस्त्र जमा कराना शेष हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसदारानों से यह अपील की है कि वे 07 दिवस के भीतर अपने शस्त्र थानों में जमा करा देवें।
निर्वाचन में रैली/जुलूस/आमसभा के लिए एकल खिडकी स्थापित
झाबुआ----लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान अथ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु रैली/जुलूस/आमसभा एवं वाहन के उपयोग की अनुमति प्राप्ति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी थांदला के न्यायालयीन कक्ष में एकल खिडकी स्थापित की गई है। जहां पर अभ्यर्थी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अनुमति हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। आवेदन पत्र 24 घण्टे के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में उम्मीदवार/आवेदन पत्र प्रस्तुतकत्र्ता का नाम एवं मोबाईल नं. अंकित करना होगा। आवेदन पत्र में रैली/जुलूस हेतु समय एवं रूट का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आमसभा हेतु निर्धारित स्थान चिहिन्त किये गए है। ग्रामीण क्षैत्र हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षैत्र में नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आमसभा स्थल के उपयोग की अनुमति बाबद् निर्धारित शुल्क जमा कर पर रसीद प्रस्तुत करना होगी। प्रचार प्रसार हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति हेतु वाहन मालिक की अनुमति वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन का लाईसेस की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी। अनुमति हेतु कार्यालय में स्थापित एकल खिडकी में कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगे।
मतदान आपका कत्र्तव्य एवं अधिकार है। , सेक्टर अधिकारी परमार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
झाबुआ ----लोकसभा निर्वाचन 2014 के निर्वाचन कार्य में पदीय कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करते हुए कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने वरिष्ट के आदेशों की अवहेलना करने इत्यादि शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत श्री जितेन्द्र परमार सहायक भू-जलविद जिला-भू जल सर्वेक्षण ई कार्ड क्र.17 झाबुआ एवं सेक्टर अधिकारी 195 पेटलावद सेक्टर क्रमांक 14 को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर अपना उत्तर 03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का मतदाता सूची में नाम जुडवाये
झाबुआ ---मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा मतदाता सूची में नाम जुडवाने एवं मतदान में भाग लेने हेतु विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम राज्य स्तर एवं जिले स्तर पर संचालित किये जा रहे है। विभागो के समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं उनके परिवारो के सदस्यों का नाम यदि मतदाता सूची में नहीं है तो नाम जुडवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की ॅमइेपजमण्ीजजचरूध्ध्ूूूण्बमवउंकीलंचतंकमेीण्दपबण्पद पर मतदाता अपने नाम देख सकते हेै
16 मार्च की रात्रि 11 बजे से 17 मार्च सायं 6 बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेगी
झाबुआ----झाबुआ जिले में 17 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाना है। त्यौहार शांति पूर्वक कराये जाने एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से होली/धुलेंडी के त्योहार के लिए 16 मार्च की रात्रि 11.00 बजे से 17 मार्च सायंकाल 6.00 बजे तक की समयावधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मंदिरा की दुकाने तथा टुरिस्ट मोटल एफ.एल.3 झाबुआ बन्द रहेगी। दुकाने बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है। इस अवधि में मंदिरा का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए तीनो जिले के नोडल अधिकारी समन्वय से कार्य करे
- झाबुआ रतलाम एवं अलीराजपुर के अधिकारियों की बैठक संपन्न
झाबुआ----लोकसभा निर्वाचन 2014 को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न करवाने के लिए संसदीय क्षेत्र-24 रतलाम के तीनो जिलो झाबुआ, रतलाम एवं अलीराजपुर के नोडल अधिकारी समन्वय से कार्य करे, पेड न्यूज के मामले में संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः तीनो जिले की जिला स्तरीय एम सी एमसी समिति अपने जिले में पेड न्यूज की मानीटरिंग करे एवं अभ्यर्थी से संबंधित कोई संदिग्ध पेड न्यूज अगर प्रकाशित होती है अथवा चैनल पर प्रकाशित होती है, तो संसदीय क्षेत्र रतलाम के रिटर्निग अधिकारी अर्थात झाबुआ जिले में अनुशंसा के साथ प्रेषित करे। पेड न्यूज संबंधी अन्य कार्यवाही जिला स्तरीय समिति में ही की जाएगी। व्यय लेखो का संधारण सावधानी पूर्वक करे। उक्त निर्देश आज 15 मार्च को रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ श्रीमती जयश्री कियावत ने संसदीय क्षेत्र के नोडल अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय झाबुआ के सभाकक्ष में संपन्न बैठक में दिये। बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र-24 रतलाम श्रीमती कियावत ने की। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम श्री राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलीराजपुर श्री एन.पी.डेहरिया, अध्यक्ष स्वीप प्लान एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनराजू एस.सहित तीनो जिलो के निर्वाचन कार्य से संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
मेघनगर, बामनिया, रानापुर एवं झकनावदा के भगौरिया में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया
झाबुआ ----निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2014 में मतदान में मतदाताओं की सहभागिता बढाने के लिए स्वीप प्लान के तहत जिले के मेघनगर, बामनिया, रानापुर एवं झकनावदा में आज 14 मार्च को भगौरिया हाट में प्रचार-प्रसार किया गया। मतदाताओं को बी.एल.ओ., पंचायत सचिव एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए झाबुआ जिले में मतदान 24 अप्रैल 2014 को होना है, जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने बी.एल.ओ से अपना नाम अवश्य सूची में जुडवा ले। लोकसभा निर्वाचन में अपना वोट जरूर दे। वोट डालना आपका अधिकार है एवं कत्र्तव्य भी। आप अपने वोट का प्रयोग अवश्य करे। भगौरिया बाजार में नुक्कड नाटक एवं गीत के माध्यम से कलाकारों ने मतदान का महत्व बताया।
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