भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने अपनी छवि खराब करने का दावा करते हुए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग के साथ मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस सम्बंध में पहली सुनवाई की, जिसमें धौनी की जीत हुई है। कोर्ट ने जी ग्रुप पर इस मामले का फैसला आने तक मैच फिक्सिंग से जुड़ी किसी भी खबर या इंटरव्यू का प्रसारण करने पर रोक लगा दी है, जिसमें धौनी का नाम शामिल हो।
धौनी ने अपनी याचिका में कहा है कि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर प्रसारित कर जी समूह ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। प्रतिष्ठा बड़ी मुश्किल से हासिल की जाती है और उनकी प्रतिष्ठा खराब करके जी ने एक लिहाज से गैरकानूनी काम किया है।
मद्रास हाई कोर्ट के एक जज की खंडपीठ ने धौनी की ओर से हर्जाने की मांग को स्वीकार करते हुए जी पर धौनी से जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि आईपीएल-6 से जुड़े मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में जी नेटवर्क ने धौनी का भी नाम उछाला था। इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स टीम के सहमालिक राज कुंद्रा सहित कई फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे।