इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित शाह की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि वह इस मामले में चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना चाहते हैं।
अमित शाह के खिलाफ उत्तरप्रदेश में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन के बाद याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है।
शाह के वकील और भाजपा के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता याचिका को वापस लेना चाहता है, क्योंकि वह इस मामले में कानूनी उपाए से पहले चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देना चाहता है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब अदालत ने एक दिन पहले ही भाजपा नेता के कथित नफरत फैलाने वाले भाषण की वीडियो फुटेज की सीडी मांगी थी।