दिल्ली में नर्सरी दाखिले शुरू होने की राह देखने वालों को सोमवार तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभिभावकों की सूची मांगी है, जिन्होंने स्थानांतरण श्रेणी के तहत दाखिले की मांग को लेकर उसका और उच्च न्यायालय का रुख कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति बोब्डे की पीठ ने कहा कि स्थानांतरण श्रेणी के तहत कोई भी राहत केवल उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वह स्थानांतरण श्रेणी के तहत आवेदकों को समायोजित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में पांच से छह सीटें बढ़ा सकती है या नहीं। दिल्ली सरकार ने इसका नकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि वह इस श्रेणी के तहत बच्चों के लिए कुछ सीटें तय कर सकती है और दाखिला उनके स्थानांतरण के दावे के सत्यापन का विषय होगा।