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निष्क्रिय बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस न होने पर जुर्माना नहीं

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भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण पहल के तहत बैंकों से उन ग्राहकों पर जुर्माना नहीं लगाने को कहा है जो अपने निष्क्रिय खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं. रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा, ‘बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लगाएं.’

भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंक निष्क्रिय खातों में न्यूनतम राशि नहीं होने पर कोई शुल्क नहीं लगाते हैं. परिचालन वाले बैंक खातों के मामले में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम औसत तिमाही राशि 10,000 रुपए और अर्धशहरी इलाकों में 5,000 रुपए नहीं रखने पर 750 रुपए प्रति तिमाही शुल्क वसूलते हैं. इसमें कहा गया है, ‘साधारण बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने के एवज में बैंकों को शुल्क लगाने के बजाए ऐसे खातों पर उपलब्ध सेवाओं को सीमित करना चाहिए और न्यूनतम राशि जमा होने पर सेवाएं बहाल कर देनी चाहिए.’

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