आम आदमी पार्टी को विदेशों से मिले चंदा मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि विदेशी पते वाले आठ लोगों ने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया था लेकिन पार्टी को मिला चंदा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला की बेंच के समक्ष हलफनामा दायर कर यह भी बताया कि आप को मिले विदेशी चंदा मामले में उसकी जांच चल रही है और विदेशों में बसे भारतीयों की ओर से पार्टी को दिया गया चंदा एफसीआरए का उल्लंघन नहीं है।
केन्द्र सरकार ने जवाब में कहा, यह पता लगाने के लिए कि क्या उसने किसी विदेशी स्त्रोत से चंदा लिया है, आप और उसकी इकाईयों के बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गयी लेकिन बैंक रेकार्ड से पता नहीं चला है कि स्त्रोत विदेशी है या घरेलू। कोर्ट को यह भी बताया गया कि भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआइ की ओर से दिया गया चंदा विदेशी स्त्रोत नहीं है। इसलिए एफसीआरए, 2010 के तहत उन्हें मिले चंदे को विदेशी दान नहीं माना जाएगा।