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दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील की संपत्ति जब्त करने के आदेश

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daud ibrahim
दिल्ली की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उसके तीन अन्य सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के तहत ये आदेश दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारत पाराशर ने ये आदेश जारी किए। दरअसल, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अदालत को बताया था कि स्पॉट फिक्सिंग मामले के तहत इन आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन पुलिस इन्हें खोज पाने में नाकामा रही क्योंकि वह भारत में ज्ञात पते पर नहीं रहते।

दाऊद और शकील के अलावा पाकिस्तान में रह रहे जावेद छुटानी, सलमान मास्टर और एतेशाम के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि वह भारत में आरोपियों के तमाम ज्ञात स्थानों पर नोटिस चिपकाए और अखबारों में भी इस बारे में विज्ञापन छपवाए जाएं।

पुलिस ने अदालत से कहा कि वह भारत में मौजूद दाऊद की संपत्ति की एक सूची तैयार करेगी और उसे अदालत के सामने रखेगी। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगी। इससे पहले पुलिस ने अपने आरोपपत्र में आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग के लिए दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को जिम्मेदार ठहराया था। 

इस मामले में निलंबित क्रिकेट खिलाड़ी एस. श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चह्वाण के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया गया था। गौरतलब है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला मई 2013 में तीनों खिलाड़ियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। तीनों खिलाड़ी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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