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अमेरिकी अदालत ने सोनिया के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज की

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sonia gandhi
अमेरिका के ब्रुकलीन स्थित संघीय अदालत ने एक सिख संगठन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 1984 के सिख दंगा मामले में नेताओं को कथित रूप से संरक्षण देने पर सोनिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जिला न्यायाधीश ब्रायन एम.कोगन ने सोमवार को एसएफजे की ओर से दायर याचिका को अधिकार क्षेत्र से बाहर होने और दावे को साबित करने में नाकाम रहने के आधार पर खारिज कर दिया। लेकिन न्यायाधीश ने सोनिया की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें एसएफजे को आगे किसी तरह की कानूनी कदम उठाने से रोकने की बात कही गई थी। 

उन्होंने कहा, "अभियोजन पक्ष के एलियन टार्ट स्टेच्युट (एटीएस) के अंतर्गत किए गए दावे को अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की वजह से खारिज किया जाता है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के कायोबेल वी.रॉयल डच पेट्रोलियम कॉर्पोरोशन को लेकर दिए गए फैसले के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है।"

अमेरिका के संघीय कानून में एटीएस को 1789 में शामिल किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर गैर अमेरिकी नागरिक को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। एसएफजे के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह ने कहा कि संस्था को कानूनी कदम उठाने से नहीं रोके जाने पर यह सोनिया के खिलाफ अमेरिकी अदालत में फिर याचिका दायर करेगा।

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