केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए संविधान संशोधन विधेयक में संविधान की मूल भावना को बरकरार रखा गया है। राज्यसभा में संविधान (99वां संशोधन) विधेयक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 पर चर्चा के दौरान जेटली ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।
उन्होंने कहा, "इस विधेयक के जरिए सरकार संविधान की मूल भावना को बरकरार रखेगी। सामान्य अंग्रेजी में इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।"जेटली ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिए।"
संविधान (99वां संशोधन) विधेयक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 में अंतर्निहित प्रक्रियाओं के तहत ही सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनका स्थानांतरण होगा।