पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार के खिलाफ धरना दे रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) के समर्थकों को कांस्टीट्यूशन एवेन्यू गुरुवार तक खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने दूसरी बार यह आदेश दिया है। दोनों दल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश नसीरूल मुल्क की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने पीटीआई और पीएटी के धरने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत इस प्रदर्शन को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह आम जनता के अधिकारों का हनन है। अदालत ने पीएटी और पीटीआई के प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया है कि वे गुरुवार तक संसद के सामने के रास्ते को खाली कर दें। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। उल्लेखनीय है कि बीते 19 अगस्त से संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के बाहर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय कर्मियों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।
मंगवार को दोनों दलों के प्रदर्शनकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस जगह को खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी। दोनों दलों का आरोप है कि 2013 में हुए आम चुनाव में नवाज शरीफ ने गड़बड़ियां की थी।