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प्राइवेट स्कूलों की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया

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नर्सरी में दाखिले के लिए नए नियमों को चुनौती देने वाली प्राइवेट स्कूलों की अपील को आज (सोमवार) दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल के दिशा-निर्देश जारी रहेंगे।

गौरतलब है कि नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया पहले 15 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जिसकी वजह से इसे रोक दिया गया था। सूत्रों के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया देरी से शुरू होने के बावजूद अभिभावकों को पूरा वक्त दिया जाएगा।

इससे पहले न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह आज अपना फैसला देगी। शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी को शुरू होने वाली थी। नर्सरी दाखिले पर सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की निजी स्कूलों की याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा इंकार करने के बाद दाखिला प्रक्रिया को दो दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

स्कूलों का कहना था कि नया दिशा-निर्देश स्वेच्छाचारी है। उपराज्यपाल नजीब जंग की 18 दिसंबर की अधिसूचना को निजी स्कूलों ने चुनौती दी थी, जिस पर एकल न्यायाधीश ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। नए दिशा-निर्देश में स्कूल से आठ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पड़ोस में शामिल करने का प्रावधान किया गया है और पड़ोस की शर्त को 100 में 70 अंक दिया गया है।


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