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रेल मंत्री के बेटे को मिली अग्रिम जमानत

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कर्नाटक की राजधानी की एक अदालत ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत की आठवीं अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायमूर्ति मुदी गोदार ने कहा कि हर महीने की 15 और 30 तारीख को कार्तिक पुलिस के समक्ष पेश होंगे। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलका और समान राशि की जमानती दो जामिनों से दिलाने का निर्देश दिया। 

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री मैत्रेयी ने कार्तिक की एक अन्य युवती से सगाई के बाद उनके खिलाफ 27 अगस्त को कोड़ागु जिले के मादिकेरी में मामला दर्ज कराया था। मैत्रेयी का दावा है कि कार्तिक उसके साथ पहले ही विवाह कर चुका है। उसने शारीरिक संबंध भी कायम किया था। मैत्रेयी उस विवाह को धोखाधड़ी और शारीरिक संबंध को दुष्कर्म मान रही हैं। 

न्यायाधीश ने 30 वर्षीय कार्तिक को सुनवाई पूरी होने तक अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कार्तिक के वकील बी.वी.आचार्य ने इस मामले में लगभग एक सप्ताह तक बहस की थी, इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

पुलिस ने मॉडल से अभिनेत्री बनीं मैत्रेयी के लगाए आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए कार्तिक को कई बार सम्मन भेजा था, मगर वह जांच दल के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने 4 सितंबर को कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कार्तिक की सगाई कोडागू में उद्योगपति ननैया की बेटी स्वाती से 27 अगस्त को हुई थी।

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