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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (26 दिसंबर)

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गुलाबगंज में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर आज

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ग्रामीणजनों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने और उनकी मूलभूत समस्याओं से अवगत होने के उद्धेश्य से आयोजित होने वाले जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविरों की कड़ी के तहत 27 दिसम्बर शुक्रवार को ग्यारसपुर जनपद पंचायत के ग्राम गुलाबगंज में ततसंबंधी शिविर प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। आमजनों को योजनाओं की जानकारियां मुहैया करायें जाने के उद्धेश्य से विभिन्न विभागों के द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जायेगी वहीं योजनाआंे और कार्यक्रमों पर आधारित पेम्पलेट, हेण्डबिल, ब्रोकर्स इत्यादि का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।  कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने समस्त विभागांे के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर स्थल पर मौजूद रहकर विभागीय योजनाओं की जानकारियां आमजनों को दें और हितग्राहीमूलक योजनाओं से मौके पर संबंधितों को लाभांवित कराने के प्रयास करें इसके अलावा विभाग से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों को त्वरित निराकरण कराने की पहल करें। इसके अलावा शिविर स्थल पर उपचार केम्पों का भी आयोजन किया गया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकगण मौजूद रहकर मरीजो का परीक्षण कर निःशुल्क दवाईयां मुहैया करायेंगे इसी प्रकार की कार्यवाही पशु चिकित्सा सेवा विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। 

अमानक उर्वरक स्कंध लाट पर प्रतिबंध

उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने जो अमानक स्तर के पाए गए है उनके क्रय विक्रय, भण्डारण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध अनुज्ञापन अधिकारी (उर्वरक) श्री एस0एम0बालपाण्डे के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जिन कंपनियों के उर्वरक नमूने परीक्षण हेतु प्रयोग शाला को भेजे गए थे जो परीक्षण के दौरान अमानक स्तर के पाए गए हंै उनमें मैसर्स इफको लिमिटेड भोपाल का उर्वरक एनपीके बैंच नं0 2011 और डीएपी बैंच नं0 सितम्बर 2011 और जुलाई 2013 तथा मैसर्स पारादीप फास्फेंट लिमिटेड पारादीप उड़ीसा का उर्वरक डीएपी बैंच नं0 2012, मैसर्स कोरोमण्डल इन्टरनेशनल लिमिटेड सिकंदराबाद का डीएपी बैंच नं0 2013 तथा मैंसर्स आईपीएल अन्नासलाई चैन्नई का डीएपी बैंच नं0 (10)-1/3 शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्रताधारी, आवेदन पत्र 30 तक जमा करें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप चिन्हित परिवारों, सदस्यों को शामिल किए जाने के संबंध में नवीन दिशा निर्देश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए हंै। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने बताया कि जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है वे अपने आवेदन 30 दिसम्बर तक स्थानीय जनपद, निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत जिन परिवारों, सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की परिधि में शामिल किया गया है उनमें अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय), बीपीएल सूची के अलावा गैर बीपीएल एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभांवित किया जायेगा उनमें मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृृत श्रमिकों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृृत हितग्राही, अनाथ आश्रम, निराश्रित, छात्रावासों मेें निवासरत निःशक्त बच्चे, निःशुल्क संचालित वृृद्धाश्रमों में निवासरत वृृद्धजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट््टेधारी, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रांे में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृृत घरेलू कामकाजी महिलाएं, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर), रेल्वे में पंजीकृृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (बंद मिलों में से पात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है), बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीड़ी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार - (ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों), कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में पंजीकृृत केशशिल्पी, पंजीकृृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईव्ही (एड््स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो), मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार एवं मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक कार्ड के प्रत्येक सदस्य के मान से पांच किलो खाद्यान्न बीपीएल दर पर प्रदाय किया जायेगा। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना है उनकी अधिकृृत सूची तय समय सीमा में बेवपोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही परलिक्षित होती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। 


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