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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण पर रोक लगाई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले पर स्टे लगा दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कैबिनेट ने 9 जून को फैसला किया था 16 प्रतिशत मराठा और 5 फीसदी मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल 5 फीसदी मुस्लिमों को पढ़ाई में रिजर्वेशन पर कोई रोक नहीं लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। जून में कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया था कि मराठा को सरकारी नौकरी और पढ़ाई में 16 फीसदी वहीं मुस्लिम को 5 फीसदी का आरक्षण मिले। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि मराठा को 16 फीसदी आरक्षण सवाल कई सवाल खड़े करता है क्योंकि महाराष्ट्र में जो फैक्ट्रियां हैं उसके 75 फीसदी मालिक मराठा हैं।

वहीं पूरे राज्य में मराठा काफी अच्छे पोजिशन में हैं ऐसे में उन्हें 16 फीसदी आरक्षण देना बहुत ज्यादा है। हालांकि कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है फिलहाल इस फैसले पर स्टे लगाया है। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी जिसमें अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

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