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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फरवरी )

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ब्रिटिश सांसदों का दल अवगत हुआ पंचायती राज से

vidisha map
ब्रिटिश पाॅलियामेन्ट के आठ सदस्यीय प्रतिनिधियों का दल बुधवार को विदिशा आया। दल के सदस्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज के गठन, कार्यप्रणाली और अधिनियम के तहत बनाई गई उप समितियों की जानकारी प्राप्त की। दल के सदस्यों का सबसे पहले जिला पंचायत के सीईओ श्री शशिभूषण सिंह ने जिला पंचायत के सभागार कक्ष में स्वागत किया। इसके पश्चात्् उन्होंने पंचायतों की भूमिकाओं खासकर विदिशा जिले के मामले में पंचायतों के माध्यम से करायें जाने वाले विकास कार्यो और योजनाओं के क्रियान्वयन मंें सरपंच, पंचों के दायित्व, आमजनों के सहयोग ग्राम को आदर्श बनायें जाने हेतु क्रियान्वित कार्यो की बिन्दुवार जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह ने इससे पहले जिला पंचायत, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के गठन, निर्वाचन, उप समितियाँ की जानकारी भी दी गई। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वता को भी रेखांकित किया। इस दौरान ब्रिटिश पाॅलियामेन्ट के सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान जिला पंचायत के सीईओ द्वारा किया गया। ब्रिटिश पालियामेन्ट के प्रतिनिधियों ने बुधवार को विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हांसुआ का भ्रमण भी किया और उन्होंने हांसुआ की माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों से वार्तालाप कर शैक्षणिक गतिविधियों के स्तर से अवगत हुए। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आगंतुकों का स्वागत सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर श्री तीरथ दरबार समेत अन्य प्रतिनिधिगण, विद्यालय के प्राचार्य समेत अन्य अध्यापकगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी साथ मौजूद थे।

शपथ पत्र के सभी कालम ना भरने पर नामांकन रद््द किया जा सकेगा

भारत निर्वाचन अयोग के नए निर्देशों के अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र के सभी कालम पूरी तरह से भरे होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य जारी किए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने शपथ पत्रों में सभी काॅलमों की जानकारी व अपने टेलीफोन नं0, ई-मेल आईडी पते और सोशल मीडिया के अकाउन्ट से संबंधित अपेक्षित जानकारियां पूरी तरह से भरनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी के पास ये सुविधाएं सुलभ ना होने की स्थिति में उन्हे संबंधित काॅलम में यथा स्थिति अनुसार निरंक, लागू नहीं होना और अज्ञात जैसी अभियुक्तियां अंकित करनी चाहिए। शपथ पत्र में कोई भी काॅलम रिक्त छोड़ देने की स्थिति में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जारी निर्देशिका में कहा है कि अभ्यर्थी के नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की सूक्ष्म जांच की जिम्मेदारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की होगी। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में किसी प्रकार की जानकारी की कमी पाएं जाने पर रिटर्निंग अधिकारी सूचना पत्र (एक स्मरण पत्र) भेजकर संबंधित उम्मीदवार को यथा समय संबंधित सूचना,उपयुक्त काॅलम में भरने के लिए सूचित करेंगे। इस सूचना के बाद यदि संबंधित उम्मीदवार कोई काॅलम रिक्त छोड़ देेते है तो वह नामांकन पत्र जांच के दौरान निरस्त किया जा सकेगा।

तहसीलदारो को राशि आवंटित

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने आर0बी0सी0 के तहत दर्ज किए गए प्रकरणों के पीडि़तों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया हो सकें इसके लिए तहसीलदारों को एक लाख 89 हजार आठ सौ  रूपए की राशि आवंटित कर दी है। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए है कि जारी राशि का संबंधित उप कोषालयों से शीघ्र आहरण कर वितरित कराएं और की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय को अवगत कराएं। कलेक्टर श्री ओझा द्वारा तहसीलवार आवंटित राशि तदानुसार बासौदा को एक लाख 76 हजार दो सौै रूपए, शमशाबाद को तीन हजार नौ सौ रूपए और नटेरन तहसील के लिए नौ हजार सात सौै रूपए आवंटित किए है।

परीक्षाओं के लिए केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने जिले मेें हाई स्कूल एवं हायर सेेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करायें जाने हेतु जिले के प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक को परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्यो को सम्पादित करायें जाने हेतु नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2014 एक मार्च से प्रारंभ हो रही है। जिन्हें परीक्षा के संचालन हेतु केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपे गए है उनसे अपेक्षाएं व्यक्त की गई है कि परीक्षा संबंधी कार्य को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है। अतः नियुक्त संबंधितों को आदेश का पालन करना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक के द्वारा जारी आदेश का पालन करने में कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ अनिवार्य सेवा के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आर्थिक मदद जारी

कुरवाई तहसील के ग्राम पाडौछा निवासी श्री काशीराम की मृृत्यु बीना नदी में डूबने से हो जाने के कारण मृृतक के पुत्र श्री गनपत सिंह को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता कुरवाई अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सुश्री टीना यादव के द्वारा आरबीसी के प्रावधानो के तहत तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर जारी कर दी है।

दस हजार इनाम की उद््घोषणा

भोपाल के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री आर0एल0प्रजापति ने विदिशा जिले के थाना गंजबासौदा में दर्ज अपराध प्रकरण के फरार आरोपीगण की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले को दस हजार रूपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृृत करने की उद््घोषणा जारी की है। ज्ञातव्य हो कि थाना गंजबासौदा के अपराध क्रमांक 41/14 के फरार दो आरोपीगण भगवान सिंह लोधी उर्फ फडफड आत्मज घासीराम उम्र 30 वर्ष और प्रेम यादव आत्मज बाबू लाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी आर0के0पुरम्् बरेठ रोड़ गंजबासौदा जो घटना दिनांक 15 जनवरी 2014 से फरार है पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद फरार आरोपियों का कोई पता नही चल सका है। पूर्व में विदिशा पुलिस अधीक्षक द्वारा भी नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जारी की गई थी जिसे उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निरस्त कर अब दस हजार रूपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है अतः कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, कर्मचारी उक्त प्रकरण के फरार आरोपियां का कोई सुराग देगा या अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करायेगा तो उसे दस हजार रूपए का पुरस्कार दिया जायेगा। संबंधित चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात रेंज का मान्य होगा। 

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