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छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (21 फरवरी )

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कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहेंगें - श्री पटैरिया
  • जनसंघ के जमाने से भाजपा को समर्पित रहा पटैरिया परिवार

chhatarpur map
छतरपुर। कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित थे और हमेशा रहेंगें। हमारा परिवार जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं की सेवा में तत्पर रहा है। कार्यकर्ताओं के हक और मान सम्मान के लिए हम सदैव आवाज उठाते रहेंगें फिर चाहे उसमें हमारे हित ही प्रभावित क्यों न हो। यह बात भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीन्द्र पटैरिया ने हालिया घटनाक्रम के बाद कही। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीन्द्र पटैरिया ने कहा कि उनके पिताजी  प्रसाद पटैरिया जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे है, और करीव पचास बर्षों से पार्टी के लिए समर्पित रहते हुए सेवाभाव से कार्य करते रहे। अच्छे व्यक्त्तित्व और सरल व्यवहार के कारण वे नगर पालिका जपुर के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीन्द्र पटैरिया ने हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्यकर्ताओं के सम्मान की लडाई थी, जिसमें उनके छोटे भाई जनपद अध्यक्ष सुबोध पटैरिया ने हिस्सा लिया। श्री पटैरिया ने कहा कि बाधा विपत्तियों से उनका परिवार विचलित होने वाला नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए वे सदैव तत्पर थे और रहेंगें, इसके लिए हमें हमें एक बार तो क्या हजार बार भी जेल जाना पडे तो भी हम अपने कार्यकर्ता के लिए तैयार है। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में भी उनका परिवार कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहेगा।

अखिल भारतीय एस.एन. बनर्जी फुटबाल टूर्नामेण्ट की तैयारियाँ जोरों पर, स्मारिका हेतु रचनाएँ आमंत्रित

छतर ुर। छतर ुर के गौरवशाली इतिहास का साक्षी अखिल भारतीय एस.एन. बनर्जी फुटबाल टूर्नामेंट की तैयारियाँ जोर-शोर से  ्रारंभ हो चुकी हैं। ज्ञातव्य है कि एक समय इस टूर्नामेण्ट को देखने के लिए हजारों की तादाद में खेल ्रेमी एकत्रित होते हैं। धीरे-धीरे यह टूर्नामेण्ट अनियमित हो गया और बंद होने की कगार  र जा  हुँचा। गत् वर्ष तत्कालीन कलेक्टर ने नगर  ालिका अध्यक्ष से इस टूर्नामेण्ट को आयोजित कराने व नियमित कराने की बात रखी, तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और इसी के फलस्वरू  इस वर्ष इस टूर्नामेण्ट का आयोजन गरिमामय  रिवेश में किया जा रहा है। इस अवसर  र एक स्मारिका का भी  ्रकाशन किया जा रहा है, जिसके लिये नगर के सुधी जनों से रचनाएँ, संस्मरण आदि 24 फरवरी तक आमंत्रित किये गये हैं। स्मारिका के सं ादक मण्डल डॉ. के.एल.  टेल, भाज ा जिला महामंत्री  ुष् ेन्द्र  ्रता  सिंह, नीरज भार्गव, अभिराम  ाठक एवं जीतेन्द्र सिंह के  ास उक्त रचनायें ्यह्म्ह्वह्लद्ब ष्ठद्ग1 स्नशठ्ठह्ल में  ्रेषित की जा सकती हैं। टूर्नामेण्ट की ई मेल snbanerjeememorial@gmail.com र भी उन्हें भेजा जा सकता है।  

छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की कठोर कैद

छतरपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति शशिकांता वैश्य की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी को दोष सिद्ध ठहराकर तीन साल की कठोर कैद के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 6 जून 2013 को शाम करीब 6 बजे ग्राम कुटहरा निवासी नाबालिग फरियादिया जब अपने घर आ रही थी। जैसे ही वह चिंता अहिरवार के घर के सामने से निकली तो अचानक आरोपी प्रकाश पुत्र स्व. भागीरथ अहिरवार निवासी कुटहरा ने उसे जबरदस्ती दबोच लिया और खींचकर चिंता अहिरवार के मकान में ले गया। जहां पर उसने नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फरियादिया ने चिल्लाकर अपने को बचाते हुए घर के बाहर भाग गई। हल्ला होने पर लोगों को आता देख आरोपी भाग गया। घटना की शिकायत थाना लवकुशनगर में की गई। लवकुशनगर थाना के तत्कालीन प्रधान आरक्षक ब्रजकिशोर द्विवेदी ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। इसी मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति शशिकांता वैश्य ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी प्रकाश अहिरवार को उक्त अपराध का दोषी करार देते हुए लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माने की राशि में से 3 हजार रुपए फरियादिया को बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक अरुणदेव खरे द्वारा की गई।

अदालत ने चार लोगों पर किया हत्या का मामला दर्ज, न्यायाधीश एपी राहुल की अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को माना झूठा

छतरपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एपी राहुल की अदालत ने पुलिस द्वारा घटना की सही जांच न करने पर चार लोगों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पुलिस थाना ओरछा रोड अंतर्गत स्थित ग्राम महेबा के तोरना मजरा निवासी रानी बाई रैकवार ने एक इस्तगासा एसीजेएम एपी राहुल की अदालत में इस आशय का पेश किया था कि उसका पति मनमोहन टमाटर बेचकर नौगांव से वापस घर लौट रहा था। तभी ग्राम टुडर में मैयादीन रैकवार निवासी कटुआ ने उसके पति को रोक लिया और मैयादीन ने चंदू उर्फ मूलचन्द्र रैकवार, हरजू रैकवार और चंदू कुशवाहा निवासीगण तोरना के साथ मिलकर उसके पति को शराब पिला दी और उसके पति मनमोहन को सोसायटी चुनाव में पद देने का लालच देकर 50 हजार रुपए एंठ लिए। उक्त 50 हजार रुपए वापस मांगे जाने पर उक्त चारों लोगों ने मिलकर उसके पति की पत्थरों से मारपीट करके हत्या कर दी। मनमोहन की लाश को गोराताल बंधान के पास स्थित पुलिया के पास फेंक दिया और लाश के ऊपर मोटर साईकिल रख दी। जिससे एक्सीडेंट होना लगे। पुलिस ने मनमोहन के खत्म होने से उसकी मौत हो एक्सीडेंट मानकर मात्र आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए के तहत मामला दर्ज कर लिया और शराब के नशे में मोटर साईकिल चलाकर पुलिया से टकरा जाने से मनमोहन की मौत होने की पुष्टि कर
डाली और एएसआई केके कटारे तथा थाना प्रभारी सरोज दुबे ने उक्त मामले को खात्मा के लिए सीएसपी के सामने पेश किया। सीएसपी ने भी मामले में खात्मा लगाने की अनुशंसा दे डाली। 

मृतक की पत्नी ने ली अदालत की शरण-
जब मृतक मनमोहन की पत्नी के द्वारा पुलिस के बड़े अधिकारियों को शिकायत करने पर कोई न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर अदालत में उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ इस्तगासा पेश कर दिया। एसीजेएम श्री राहुल की अदालत ने उक्त मामले को गंभीरता से लेकर विचारण किया। अदालत ने पाया कि डॉ. एनके बरुआ ने अदालत में उपस्थित होकर मनमोहन के शरीर में आई चोटें मरने के पहले की होना बताई। साथ ही पुलिस की घटना के मुताबिक मनमोहन की मोटर साईकिल जब पुलिया से टकराई उस दौरान मोटर साईकिल में आरोपी चंदू उर्फ चन्द्रभान कुशवाहा बैठा था। जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती होना दर्शाया किंतु अदालत के द्वारा बार बार चंदू के अस्पताल में किए जा रहे इलाज के दस्तावेज मांगने पर भी पुलिस ने इलाज संबंधी कागजात पेश नहीं किए। न्यायाधीश श्री राहुल की अदालत ने उक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पाया कि मैयादीन, चंदू रैकवार, हरजू और चंदू कुशवाहा ने मिलकर मनमोहन की हत्या की है। इसलिए चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया और चारों आरोपियों को पकडऩे के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। 

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