एक स्थानीय अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद धनजंय सिंह की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। सिंह और उनकी पत्नी घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने और उसके बाद हुई उसकी मौत के मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के पीड़ित, आरोपियों से कमजोर हैं, लिहाजा गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
धनजंय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद धनजंय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ एक फरवरी को विभिन्न अपराधों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। आरोप पत्र में कथितरूप से सबूत नष्ट करने और हत्या के लिए उकसाने तथा हत्या की कोशिश करने के आरोप शामिल हैं। अदालत ने मामले में बहस के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
धनजंय सिंह और जागृति सिंह को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।