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झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट के दावा का हक नहींः उच्च न्यायालय

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Allahabad-High-Court
इलाहाबाद,23 नवम्बर, इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-122 में बनाए गए फ्लैटों को वरीयता के आधार पर झुग्गी झोपड़ी वालों को आवंटित करने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी। इस संबंध में वीरेश कुमार यादव तथा कई अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर- 122 में कई फ्लैट बनाये गये लेकिन इसमें से झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। 

याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा.डी.वाई.चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। अगर सरकार की कोई योजना नहीं है तो झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट आंवटित नहीं किये जा सकते। याचिका का नोएडा प्राधिकरण के अधिवक्ता शिवम यादव ने यह कहते हुए विरोध किया था कि झुग्गी झोपड़ी वालों को इन फ्लैट में आवंटन देने की कोई नीति नहीं है। 

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