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राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में याचिका खारिज

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नयी दिल्ली, 30 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी। पेशे से वकील श्री शर्मा ने दलील दी कि कांग्रेस नेता ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करके और ब्रिटेन में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष कंपनी दस्तावेज में लंदन का पता देकर आपराधिक कार्य किया है। 

श्री शर्मा का कहना था कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और सीबीआई को प्रतिवेदन दिया था कि एक ब्रितानी नागरिक का लोकसभा चुनाव लड़ना अनुचित था और इसकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए उन्हें शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उनकी दलीलों से न्यायालय संतुष्ट नजर नहीं आया और उसने याचिका निरस्त कर दी। इससे पहले गत 23 नवम्बर को न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन उसने इन्कार कर दिया था।

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