नई दिल्ली,11 दिसंबर, राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को कम करने करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र और राज्य सरकार से सरकारी कार्यालयों के लिए नए डीजल वाहन नहीं खरीदने के आज आदेश दिए। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी कार्यालयों के लिए नए डीजल वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
उसने सम-विषम नंबर वाली गाड़ियों के दिल्ली सरकार के फार्मूले को नकारते हुए कहा कि इससे वायु प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं मिलेगी। एनजीटी ने कहा कि एक जनवरी से लागू होने जा रहा यह नियम लोगों को दो कारें खरीदने के लिए बाध्य कर सकता है। गौरतलब है कि राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सम-विषम नंबरों के निजी वाहनों को वैकल्पिक दिन चलाये जाने का निर्णय लिया है।