पटना 14 दिसम्बर, पटना उच्च न्यायालय ने रूप नारायण मेहता को उप महापौर के पद से हटाने वाले विभागीय आदेश को रद्द कर दिया है । न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकल पीठ ने श्री मेहता की रिट याचिका को मंज़ूर करते हुए शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत श्री मेहता को उप महापौर के पद से हटा दिया गया था । अदालत ने प्रधान सचिव के आदेश को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि यह आदेश राज्य सरकार का न होकर केवल एक विभाग के प्रधान सचिव का है जो बिहार म्युनिसिपाॅलिटी अधिनियम के खिलाफ है।
उपमहापौर को तदर्थ स्थाई सशक्त समिति की तीन लगातार बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण हटाया गया था । अदालत ने हटाने की प्रक्रिया को उप न्यायिक प्रक्रिया मानते हुए न्याय निर्णय किया कि उप महापौर को हटाने का आदेश राज्य सरकार का होना चाहिए जो जांच आयुक्त का विभाग के मंत्री द्वारा लिए गए फैसले पर आधारित हो । गौरतलब है कि रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि श्री मेहता को हटाने के बाद उप महापौर का जो चुनाव होगा उसका अंजाम इस रिट याचिका के फैसले पर निर्भर रहेगा ।