ललिता यादव के विधानसभा ्रश्न से सीएमओ में हड़कं
छतर ुर। क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव द्वारा विधानसभा में लगाए गए ्रश्न से छतर ुर जिले की 3 नगर ालिकायें व 11 नगर ंचायतों के सीएमओ हड़कं मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार छतर ुर की विधायक ललिता यादव ने विधानसभा में ्रश्न लगाया था कि छतर ुर जिले की तीन नगर ालिकायें व ग्यारह नगर ंचायतों में नल जल योजना के लिए खरीदे गए ाई ों में लघु उद्योग निगम के निर्धारित रेट से अधिक में ाई क्रय किये गए हैं। जिसमें लाखों रू ये का गोलमाल किया गया है। नगरीय ्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में माननीय विधायक के ्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि छतर ुर जिले सबकी नगरीय निकायों की भो ाल के उच्च अधिकारियों से जांच कराई जायेगी। दोषी अधिकारियों को व�सा नहीं जायेगा। इस जांच के आदेश होने के बाद छतर ुर की नगरीय निकायों में दस्थ सीएमओ में हड़कं मचा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन नगरीय निकायों में ाई और नल जल योजना में खरीदी गई सामग्री का भुगतान लघु उद्योग निगम के रेट से 50 ्रतिशत से ऊ र किया गया है। जिसमें भारी कमीशनखोरी की गई है। इसी के चलते छतर ुर जिले के कई नगर ंचायत के सीएमओ के तबादले किये गए हैं और आने वाले समय में इन सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल नगर ालिका व नगर ंचायतों में नल जल योजना व हैण्ड ं के लिए खरीदी गई सामग्री में भारी लेनदेन किया गया है। जांच के उ रांत के बाद इनसे वसूली तय है। जिसके कारण कई सीएमओ काफी घबराये हुए हैं। और क्षेत्रीय विधायक को कोष रहे हैं। भो ाल से जो टीम आ रही है उसमें अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे जो बारीकी से सभी नगरीय निकायों की जांच करेंगे।
मारपीट के पांच आरोपियों को एक साल की कैद, वोट न देने से की थी मारपीट
छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को दोषी करार देकर एक एक साल की कठोर कैद के साथ एक एक हजार रूपए की जुर्माने की सजा दी। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 11 फरवरी 10 को दिन के करीब साढे छह बजे ग्राम नैगुवां निवासी फरियादिया श्रीमति भागवती रजक जब अपने घर के वाहर अपनी सास के साथ खड़ी थी। उसी दौरान वोट न देने के कारण चुनावी बुराई पर से गांव के ही नत्थू पटैल, राकेश पाटेल, कैलाश पटैल, चंद्रभान पटेल और प्रवेश साहू, लाठियों से लैस होकर आ गये और भागवती और उसकी सास को गाली गलौच करने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपियों में फरियादी भागवती और उसकी सास के साथ मारपीट करने लगे हल्ला सुनकर फरियादिया के ससुर गोरे रजक और देवर वगैरह आ गये जिनके साथ भी आरोपियों ने लाठियों से मारपीट की। घटना की शिकायत थाना सटई में करने पर तत्कालीन प्राधान आरक्षक रामफल शर्मा ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने गुरूवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुये पांचों आरोपी नत्थू, राकेश, कैलाश, चंद्रभान और प्रवेश को उक्त वारदात का दोषी करार देकर आईपीसी की धारा 148 में एक एक वर्ष के कठोर कारावास 500-500 रूपए जुर्माना और 325/149 में एक एक साल की कठोर कैद के साथ पांच-पांच सौ रूपए के जुर्माने के सजा सुनाई।