पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और यहां तक कि विशेष अदालत के संविधान पर सवाल खड़े किए हैं। जियो न्यूज के अनुसार, न्यायाधीश फैसल अरब की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष अदालत ने पाया कि मुशर्रफ की याचिकाओं में कोई दम नहीं है। अदालत ने मुशर्रफ की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को 11 मार्च से पहले पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति रहते हुए देश के संविधान को निरस्त करने और तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल की घोषणा के बाद उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों को हिरासत में लेने के मामले में मुकदमा चल रहा है।