शक्ति मिल परिसर में एक फोटो पत्रकार समेत दो महिलाओं से गैंगरेप मामलों में से एक में कोर्ट ने सभी चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया था. इन सभी दोषियों को टेलीफोन ऑपरेटर मामले में सजा दी गई है. कोर्ट ने इन्हें आईपीसी के तहत गैंगरेप, आपराधिक साजिश, साझा मंशा, अप्राकृतिक यौनाचार, धमकी देने, गलत तरीके से कैद करके रखने, हमला, सबूतों को नष्ट करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया.
एक टेलीफोन ऑपरेटर और एक फोटो पत्रकार से जुलाई-अगस्त 2013 में हुई गैंगरेप की दो घटनाओं में दो नाबालिगों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था. तीन आरोपी दोनों मामलों में शामिल थे. प्रमुख सेशन जज शालिनी फनसाल्कर जोशी ने विजय जाधव (19), मोहम्मद कासिम हफीज शेख उर्फ कासिम बंगाली (21) और मोहम्मद अंसारी (28) को दोनों मामलों में दोषी ठहराया जबकि सिराज खान फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में और मोहम्मद अश्फाक शेख टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में दोषी ठहराया गया है.
सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, ‘पीड़िता को अभिसाक्ष्य के लिए तीन बार क्यों बुलाना चाहते हैं. प्रश्न उठाने के लिए यह कोई सभी फोरम नहीं है. लेकिन इसमें संशोधन किया जाना चाहिए. पीड़िता अभी सदमे से नहीं उबरी है. डॉक्टरों ने बताया है कि वो उसे गंभीर मानसिक आघात लगा है.’निकम ने बताया, ’दोषी नंबर एक अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है. वो तीन जघन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त था. वो सभी मजे ले रहे थे. मराठी में यह ‘विक्रुटि’ है. निकम ने कहा, ’सुधार इंसान का किया जा सकता है इंसानी खाल में भेड़िये का नहीं.’
निकम ने बताया कि टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले के दोषी मोहम्मद अश्फाक ने कोर्ट में आवेदन डाला था. जो पहले भी रेलवे के एक मामले में दोषी है. उसका क्रिमिनल ट्रैक रेकॉर्ड रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने अधिकतम सजा का ऐलान किया है. उधर डिफेंस के वकील ने कहा, ‘सलीम अंसारी इस सिस्टम का शिकार हुआ है. उन्हें भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की वजह से सुविधाओं से वंचित रखा गया है. तकनीक की वजह से पोर्नोग्राफी इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है. इसकी वजह से लोग राह से भटक सकते हैं.’
गौरतलब है कि फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप की घटना शक्ति मिल परिसर में पिछले साल 22 अगस्त को और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ उसी परिसर में पिछले साल 31 जुलाई को गैंगरेप की घटना हुई थी.