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रजत गुप्ता पर सार्वजनिक कंपनी में निदेशक बनने पर उम्र भर का प्रतिबंध

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अमेरिकी नियामक एसईसी ने रजत गुप्ता भेदिया कारोबार मामले में अपीलीय अदालत से जिला अदालत के फैसले की पुष्टि करने को कहा है। जिला अदालत ने भारत में जन्मे गोल्डमन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता पर 1.39 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने और किसी भी सार्वजनिक कंपनी में निदेशक बनने पर जीवन भर की रोक लगाई थी।

संघीय नियामक ने अमेरिकी अपीलीय अदालत में दिए बयान में कहा है कि जिला अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए गुप्ता पर ब्रोकरों, डीलरों तथा निवेश सलाहकारों के साथ किसी प्र्रकार का संबंध रखने के बारे में पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उनके किसी भी सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक बनने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

65 वर्षीय गुप्ता को एसईसी के बयान पर 7 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। गुप्ता ने पिछले साल नवंबर में अपीलीय अदालत से जिला अदालत के फैसले को नामंजूर करने की मांग की थी। इसमें गुप्ता को भेदिया कारोबार मामले में एसईसी को 1.39 करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करने को कहा था। गुप्ता के वकीलों ने दलील दी कि अदालत ने अधिकतम जुर्माना लगाकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। वकीलों ने यह भी कहा कि हेज फंड प्रबंधक राज राजारत्नम को गुप्ता से मिली जानकारी के आधार पर 46 लाख डॉलर का लाभ हुआ था, जबकि गुप्ता पर इसका तीन गुना जुर्माना लगाया गया है।

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