समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
छतरपुर/24 मार्च/प्रति सोमवार को होने वाली टी0एल0 पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन, गेहूं खरीदी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीजी सेल के प्रकरणों सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुयी। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह, एडीएम एस सी गंगवानी, डिप्टी कलेक्टर रवीन्द्र चैकसे, चिरोंजी लाल चनाप सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि समय सीमा पत्र संबंधी प्रकरणों को तत्परता से निराकृत कराना सुनिश्चित् करें। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण प्रथम व द्वितीय चरण में ही निराकृत कर लिये जायें। जनशिकायत निवारण विभाग के पुराने प्रकरण का निराकरण शीघ्र कर दें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों से संबंधित पीजी प्रकरण राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह आयोजित होने वाली बैठक में जरूर रखें। जिन विभागों एवं बैंक शाखाओं द्वारा अब तक निर्वाचन हेतु कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिये। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मतदान केंद्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन कर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर दें। सीएमएचओ को मतदान के दौरान ओआरएस पैकेट के साथ मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया। डाॅ. अख्तर ने कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित् करें, आगामी दिनों में निर्वाचन पर्यवेक्षकों द्वारा भी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जायेगा। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को 31 मार्च के पूर्व विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि के आहरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने शासकीय विभागों में कंडम वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये। इसके पूर्व अपर कलेक्टर श्री गंगवानी ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को शो-काॅज नोटिस जारी करने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया।
स्वीप प्लान
बैठक में स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालय में 28 मार्च तक मतदाता जागरूकता संबंधी फ्लैक्स व बैनर लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विगत् चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर 50 प्रतिशत् से कम मतदान हुआ था, वहां इस बार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर मतदान प्रतिशत् बढ़ाने की कार्यवाही की जाये।
जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक सम्पन्न
टीएल बैठक के बाद स्वाइन फ्लू बीमारी के संबंध में जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएमएचओ डा. के के चतुर्वेदी ने बीमारी की रोकथाम, निदान व उपचार के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी में मरीजों को 3 श्रेणियों ए, बी एवं सी में बांटकर इलाज किया जाता है। ए श्रेणी के रोगी को साधरण सर्दी जुकाम के अनुसार दवाई देकर आराम करने की सलाह दी जाती है। बी श्रेणी के रोगी को औषधि व परामर्श के माध्यम से इलाज मुहैया कराया जाता है। सी श्रेणी के रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाता है। उन्होंने बीमारी फैलने से रोकने के लिये सावधानियां व आवश्यक जानकारी प्रदान की।
मतदाता जागरूकता रथ रवाना
छतरपुर/24 मार्च/मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने आज कलेकट्रेट परिसर से 2 मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह सहित उप संचालक सामाजिक न्याय वीरेश सिंह बघेल, एसडीएम डी पी द्विवेदी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक करेगा।
कलेक्टर ने गरीब महिला को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई
छतरपुर/24 मार्च/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने वार्ड नंबर 11, हरपालपुर निवासी स्व0 शिवराम साहू की विधवा किरण साहू को 4 बच्चियों के पालन-पोषण हेतु तात्कालिक सहायता के रूप में 750 रूपये प्रतिमाह के मान से 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई है। बेवा किरण साहू की मजदूरी करते समय बिजली के तार की चपेट में आने से शारीरिक रूप से असहाय होने एवं 4 बच्चियों 12 वर्षीय दीक्षा, 9 वर्षीय कमलू, 7 वर्षीय सुधा एवं 5 वर्षीय सोना के नाबालिग होने के कारण सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने महिला सशक्तिकरण अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव को बच्चों के हितार्थ अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित् करने हेतु भी निर्देशित किया है।
विज्ञापन हेतु अनुमति लेना होगी
छतरपुर/24 मार्च/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत कोई भी चुनाव संबंधी विज्ञापन का प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन या प्रसारण कराये जाने के 3 दिवस पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनिटरिंग समिति से अनुमति लेना होगी। अनुमति के लिये आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 10 में स्थित एमसीएमसी कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है।
धूम्रपान करते पाये जाने पर जुर्माना
छतरपुर/24 मार्च/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग भरत सिंह राजपूत ने लवकुशनगर परियोजना कार्यालय के पर्यवेक्षक जग सिंह सिसोदिया पर विगत् 21 मार्च को कार्यालय में धूम्रपान करते पाये जाने पर 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
सीईओ नोडल अधिकारी नियुक्त
छतरपुर/24 मार्च/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने लोक सभा निर्वाचन में लगाये जाने वाले मतदानकर्मियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित् कराने हेतु जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
माइक्रो आॅब्जर्वर का प्रशिक्षण आज
छतरपुर/24 मार्च/लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत् माइक्रो प्रेक्षक के प्रथम चरण का प्रशिक्षण 25 मार्च को अपरान्ह डेढ़ बजे से सायं साढ़े 5 बजे तक शहर के शासकीय महाराजा महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। मास्टर ट्रेनरों डाॅ. पी के खरे, आर के पाण्डेय, सी एम शुक्ला, डाॅ. धर्मेश खरे, ए के चतुर्वेदी, डाॅ. पी के मिश्रा, डाॅ. बी पी सिंह एवं राजू अहिरवार द्वारा माइक्रो प्रेक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
छतरपुर/24 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित खुली आम सभाओं को नियंत्रित करने एवं जनसुविधा के दृष्टिगत् ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। प्रतिबंध संबंधी आदेश जिले की समस्त विधानसभाओं में 18 अप्रैल 2014 तक प्रभावशील रहेगा। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष अवसरों पर समक्ष प्राधिकारी की अनुमति से इनका प्रयोग किया जा सकता है। अनुमति प्रदान करने हेतु संयुक्त व डिप्टी कलेक्टर के अतिरिक्त एसडीएम व तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
सरपंच, सचिव को कठोर कैद के साथ एक लाख का जुर्माना
छतरपुर। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने शासकीय राशि का गवन करने वाले आरोपी सरपंच, सचिव को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को कठोर कारावास के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2009 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ामलहरा ने पुलिस थाना बड़ामलहरा में इस आशय की लिखित शिकायत की कि ग्राम पंचायत मेलवार के सरपंच कमलेश वंशकार और सचिव प्रशांत बिरथरे ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बैंक से मिली राशि का उपयोग सही मूल्यांकन राशि से अधिक खर्च होना पाया है, जो गवन के अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, साथ ही ग्राम पंचायत मैलवार को विकास के लिए 4236058 की राशि प्रदान की गयी थी, किंतु किए गए कार्य का मूल्यांकन 1246224 रूपए का ही पाया गया। इस प्रकार दोनों आरोपी सरपंच,सचिव ने शासन की 2940454 राशि का गवन किया है। जांच उपरांत मामला दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी एस.आई. रावेंद्र द्विवेदी ने आरोपी सरपंच, सचिव को गिरफ्तार करके विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने मामले के विचारण उपरांत अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी सरपंच,सचिव को गवन के अपराध का दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपी सरपंच कमलेश वंशकार को 2 साल 7 माह की कैद एवं 50 हजार के जुर्माना और सचिव प्रशांत बिरथरे को 7 माह की कैद के साथ 50 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना डाली। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रामराजा मिश्रा द्वारा की गयी।
सरपंच, सचिव को कठोर कैद के साथ एक लाख का जुर्माना
- विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने सुनाया फैसला
छतरपुर। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने शासकीय राशि का गवन करने वाले आरोपी सरपंच, सचिव को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को कठोर कारावास के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2009 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ामलहरा ने पुलिस थाना बड़ामलहरा में इस आशय की लिखित शिकायत की कि ग्राम पंचायत मेलवार के सरपंच कमलेश वंशकार और सचिव प्रशांत बिरथरे ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बैंक से मिली राशि का उपयोग सही मूल्यांकन राशि से अधिक खर्च होना पाया है, जो गवन के अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, साथ ही ग्राम पंचायत मैलवार को विकास के लिए 4236058 की राशि प्रदान की गयी थी, किंतु किए गए कार्य का मूल्यांकन 1246224 रूपए का ही पाया गया। इस प्रकार दोनों आरोपी सरपंच,सचिव ने शासन की 2940454 राशि का गवन किया है। जांच उपरांत मामला दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी एस.आई. रावेंद्र द्विवेदी ने आरोपी सरपंच, सचिव को गिरफ्तार करके विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने मामले के विचारण उपरांत अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी सरपंच,सचिव को गवन के अपराध का दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपी सरपंच कमलेश वंशकार को 2 साल 7 माह की कैद एवं 50 हजार के जुर्माना और सचिव प्रशांत बिरथरे को 7 माह की कैद के साथ 50 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना डाली। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रामराजा मिश्रा द्वारा की गयी।