भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंटरनेट क्षेत्र की यह कंपनी भारत में कथित अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित जांच में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में विफल रही जिसके चलते उस पर यह जुर्माना लगाया गया है।
आयोग ने इसके साथ ही कंपनी को निर्देश दिया है कि वह जांच में सहयोग करे। गूगल पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह जुर्माना लंबित जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से लगाया है। आज जारी आधिकारिक बयान के अनुसार गूगल पर महानिदेशक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही।
गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस घटनाक्रम से निराश है। सीसीआई की जांच इकाई महानिदेशक मैट्रीमनी़काम प्राइवेट लि व कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कटस) द्वारा गूगल के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच कर रही है। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वह आनलाइन सर्च व विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरपयोग कर रही है।
कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, सीसीआई ने गूगल को यह भी निर्देश दिया है कि वह जांच में सहयोग करे और डीजी को जिन दस्तावेजों व सूचनाओं की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराए।
सीसीआई के पास गूगल के खिलाफ मामला पिछले दो साल से अधिक से है। पिछले साल सीसीआई के चेयरमैन अशोक चावला ने कहा था कि गूगल के खिलाफ आरोप है कि वह उन प्लेटफार्म का पक्ष लेता है जिनका वह समर्थन करती है। ऐसे में गूगल पर कुछ विशेष श्रेणियों में क्लिक करने पर आपको ऐसे प्लेटफार्म कुछ निश्चित आर्डर में मिलेंगे जो कि उचित नहीं हैं और पक्षपातपूर्ण होंगे।