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बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (31 मार्च )

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समाचार, दिनांक 31 मार्च 2014 : निर्वाचन संबंधी विडियो कांफ्रेस में उपस्थित नहीं होने का मामला
  • महिला एवं बाल विकास अधिकारी को कारण बतोओ नोटिस जारी

balaghat map
चुनाव संबंधी शिकायतों को लेकर 29 मार्च 2014 को आयोजित विडियो कांफ्रेस में उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने चुनाव शिकायत सेल की प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नीलिमा तिवारी को कारण बातओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नीलिमा तिवारी को लोकसभा चुनाव 2014 में चुनाव संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा 29 मार्च को प्रात: 10.45 बजे से चुनावी शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के लिए विडियो कांफ्रेस आयोजित की गई थी। इस कांफ्रेस में डॉ. नीलिमा तिवारी विलंब से 11.45 उपस्थित हुई थी। निर्धारित समय पर उनके उपस्थित नहीं होने के कारण बालाघाट जिले की समीक्षा नहीं की जा सकी। उनके इस कृत्य से जिले की छवि धूमिल हुई है और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री किरण गोपाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। डॉ. तिवारी को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरूध्द अनुशासत्मक कार्यवाही प्रस्ताववित करने की चेतावनी दी गई है। 

मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रम के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 16 वीं लोकसभा के प्रत्याशी के निर्वाचन के लिए 10 अप्रैल को मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापन में नियोजित व्यक्ति को इस दिन का सवेतन अवकाश मंजूर किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी देने की व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे 500  पये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। यह प्रावधान किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है। प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों जहाँ शिफ्ट (पारी) के आधार पर कार्य होता है, वहाँ भी मतदान दिवस पर बंद के प्रावधान लागू होंगे। लोक सभा क्षेत्र का सामान्य निवासी कोई एक व्यक्ति जो वहां निर्वाचक के रूप में पंजीक़त है तथा एक ऐसे औद्योगिक, उपक्रम या प्रतिष्ठान में कार्यरत है जो सामान्य/उप निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम कर रहे आकस्मिक वर्कर्स को भी मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक को भी मतदान के दिन एक अवकाश तथा मजदूरी के हकदार होंगे। 

प्रत्याशी या एजेंट के वाहन में 50 हजार रु. की राशि मिलने पर होगी जप्त
आगामी 10 अप्रैल को होने वाले लोक सभा चुनाव जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिये गये है। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रत्याशी या उसके वाहन में 50 हजार रु. से अधिक की राशि वाहन चेकिंग के दौरान प्राप्त होती है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। इसी प्रकार वाहन में 10 हजार रु. से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री पोस्टर आदि मिलने पर उसे भी जप्त कर लिया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने वाहनों की चेकिंग के लिए बनाये गये उड़न दस्ता दलों एवं स्थैतिक निगरानी दलों को निर्देशित किया है कि वे आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। 

चुनाव प्रचार वाले बैनर, पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता होना अनिवार्य 
लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिये छपवाये जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक का नाम पता अनिवार्य रूप से प्रकाशित होना चाहिए। जिन बैनर, पोस्टर और पम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक का नाम पता नहीं होगा तो संबंधित प्रत्याशी, प्रकाशक एवं मुद्रक के विरूध्द सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित सभी प्रिंटर्स एवं मुद्रकों से प्रचार सामग्री के मुद्रित किये जाने संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम की धारा 14 क में किये गये उपबंधों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नही करायेगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होगें । मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम-पते अंकित किये जायेगें । धारा 127 (क) (2) के अनुसार मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किये जाने के तीन दिन की अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेंगी । मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी । जिले में स्थित सभी प्रिंटर्स एवं मुद्रकों से कहा गया है कि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर्स, पम्पलेट, फ्लेक्स पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं प्रतियों की संख्या नहीं दर्शाई जायेगी तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। 

चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के पास परिचय पत्र का होना अनिवार्य
आगामी 10 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास परिचय पत्र नहीं होगा, वह मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके लिए मतदान दल के प्रत्येक कर्मचारी का परिचय पत्र बनाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल के मार्गदर्शन में मतदान दलों के कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्री धनंजय मिश्रा ने बताया कि मतदान दलों में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के परिचय पत्र प्रशिक्षण स्थल पर ही तैयार किये जा रहे है। मतदान दल में नियुक्त कर्मचारियों को अपने दो फोटो लेकर प्रशिक्षण केन्द्र मे आना होगा। सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों से भी कहा कि उनके अधिनस्थ जिन कर्मचारियों की डयूटी मतदान दल में लगाई गई है उनके परिचय पत्र अनिवार्य रूप से तैयार करवायें। मतदान दल के कर्मचारियों के पास परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों के पास परिचय पत्र नहीं होगा वे मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगें।

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