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निवार्चन आयोग ने खारिज की बंगाल की याचिका

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election commission of india
भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिकारियों के तबादले के निर्देश पर पुनर्विचार करने की मांग वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल सरकार को मतदान कार्य के लिए ड्यूटी पर लगाए गए आठ अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग ने अपना आदेश बरकरार रखते हुए ममता बनर्जी सरकार से बुधवार सुबह 10.0 बजे तक इसका पालन करने के लिए कहा है।

निर्वाचन आयोग के निदेशक धीरेंद्र ओझा ने बातचीत में बताया, "राज्य सरकार ने अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए दिए गए आदेश पर स्पष्टीकरण और पुनर्विचार किए जाने की मांग की थी। मामले पर फिर से विचार करने के बाद हमने सात अप्रैल को जारी सूची को बुधवार सुबह 10.0 बजे तक लागू करने के आदेश को ही दोहराया है।"

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्य के आठ अधिकारियों को स्थानांतरित किए जाने का आदेश दिया था, जिनमें पांच जिला पुलिस प्रमुख और जिलाधिकारी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को मंगलवार तक आदेश का पालन करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालांकि बागी रुख अख्तियार करते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।

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