सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन आयोग की वैधानिकता को वापस लेने की मांग करने वाली आनंद बाजार पत्रिका एवं अन्य समाचार प्रतिष्ठानों की याचिका खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने अपने कक्ष में पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के बाद कहा, "हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित कागजातों पर गहराई से विचार किया। हमने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और इसीलिए इसे खारिज किया जाता है।"
इससे पहले अदालत ने सुबह में खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का अनुरोध खारिज कर दिया था। याची समाचार संगठनों ने शीर्ष अदालत से 7 फरवरी को दिए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।