साईं इन्स्टीट्यूट आॅफ पैरामेडिकल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शपथ एवं हस्ताक्षर कर मतदान का लिया संकल्प
खण्डवा (17 अप्रैल, 2014) - लोकसभा निर्वाचन, 2014 के अंतर्गत मतदाओं को नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनमंच संस्था द्वारा प्रतिदिन अनेकों प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में गुरूवार को साईं इन्स्टीट्यूट आॅफ पैरामेडीकल काॅलेज खंडवा के छात्र-छात्राओं को मतदान के लिये शपथ एवं हस्ताक्षर कर मतदान का संकल्प दिलाया गया। जनमंच की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता संबंधी काव्यपाठ भी हुआ। इसके साथ ही उपस्थित छात्र-छात्राओं को ‘‘जागो मतदाता जागो’’ पुस्तिका का वितरण भी किया गया। जनमंच साथी गणेश कानड़े ने मतदान के महत्व पर जानकारी देते हुए बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिये मताधिकार का उपयोग प्रत्येक नागरिक को अवश्य करना चाहिये। लोकतंत्र में एकमात्र मताधिकार ही एक ऐसा अधिकार है, जिसका उपयोग कर आसानी से हम अपनी पसंद के सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं और एक अच्छी सरकार का निर्माण किया जा सकता है। साईं इन्स्टीट्यूट आॅफ पैरामेडीकल काॅलेज के डायरेक्टर जगदीश कोगे ने कहा कि लोकतंत्र में एक मत का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे एक-एक मत से ही कोई प्रत्याशी जीत सकता है या हार सकता है। कवी अनुराग बंसल ने ‘‘जागो मतदाता जागो’’ कविता का गायन कर मतदान के लिये प्रेरित किया। कार्यक्रम सभी छात्र-छात्राओं ने मतदान की शपथ ली और हस्ताक्षर कर मतदान का संकल्प लिया। जनमंच साथी मनोज सोनी, चंद्रकांत सांड एवं संजय सोनी सहित इन्स्टीट्यूट के प्राध्यापक डाॅ.प्रवेश भारद्वाज, कुमारी मनाली महाजन, श्रीराम मेहता, श्रीमती वंदना साहू तथा तुषार जैन उपस्थित थे।
जिला दण्डाधिकारी ने दो पर की जिला बदर की कार्यवाही
खण्डवा (17 अप्रैल, 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा गुरूवार को दो अनावेदकों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। वहीं एक अन्य अनावेदक से भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा अनावेदक जक्का उर्फ जाकिर पिता रफीक टाउ निवासी बांगलादेश, घासपुरा, खंडवा तथा अनावेदक राजा उर्फ राजेश पिता दुर्गासिंह ठाकुर निवासी जसवाड़ी रोड़ एस.एन.काॅलेज के पीछे खंडवा दोनों थाना कोतवाली खंडवा पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने जिला बदर की कार्यवाही के तहत् आदेशित किया है कि दोनों अनावेदक 24 घण्टे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा एवं बैतूल की सीमा से बाहर चला जाये तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें। यह आदेश शुक्रवार 18 अप्रैल की शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा।
इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने एक अन्य अनावेदक दीपक उर्फ गोटू उर्फ सल्टाना पिता रामसिंह तोमर से भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड तीन दिन की अवधि में निष्पादित कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। साथ ही आदेशित किया गया कि अनोवदक आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक नजदीकी थाने थाना खालवा में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने दो पर की जिला बदर की कार्यवाही
- एक को भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के दिये निर्देश
खण्डवा (17 अप्रैल, 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा गुरूवार को दो अनावेदकों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। वहीं एक अन्य अनावेदक से भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा अनावेदक जक्का उर्फ जाकिर पिता रफीक टाउ निवासी बांगलादेश, घासपुरा, खंडवा तथा अनावेदक राजा उर्फ राजेश पिता दुर्गासिंह ठाकुर निवासी जसवाड़ी रोड़ एस.एन.काॅलेज के पीछे खंडवा दोनों थाना कोतवाली खंडवा पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने जिला बदर की कार्यवाही के तहत् आदेशित किया है कि दोनों अनावेदक 24 घण्टे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा एवं बैतूल की सीमा से बाहर चला जाये तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें। यह आदेश शुक्रवार 18 अप्रैल की शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा।
इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने एक अन्य अनावेदक दीपक उर्फ गोटू उर्फ सल्टाना पिता रामसिंह तोमर से भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड तीन दिन की अवधि में निष्पादित कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। साथ ही आदेशित किया गया कि अनोवदक आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक नजदीकी थाने थाना खालवा में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।