सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव रखा कि न्यायिक हिरासत से रिहा किए जाने के तीन दिनों के भीतर वह 3,000 करोड़ रुपये जमा कर देंगे और शेष 2,000 करोड़ रुपये 30 मई से पहले जमा कर देंगे। राय के वकील राजीव धवन ने कहा कि शेष 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी 30 जून तक जमा कर दी जाएगी।
इस प्रस्ताव को रखने के साथ ही राय ने समूह की कंपनी एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल तथा कुछ संपत्तियों से संबंधित कुछ खातों पर से रोक हटाने की भी मांग की। सहारा ने कहा कि यदि अदालत उनके प्रस्ताव को आज ही स्वीकार कर उन्हें रिहा कर देती है, तो 25 अप्रैल तक 3,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए जाएंगे।
न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 26 मार्च के आदेश में राय को 10,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। इस आदेश के तहत उनकी और उनके समूह की कंपनियों के दो अन्य निदेशकों की न्यायिक हिरासत से रिहाई के लिए उन्हें 5,000 करोड़ रुपये की नकदी और शेष 5,000 करोड़ रुपये के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी जमा करनी है।