Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

नर्सरी दाखिले में नहीं होगा प्रबंधन कोटा

$
0
0
नर्सरी दाखिले को लेकर प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर ही एडमिशन होगा और यह अगले एक साल तक के लिए मान्य होगा। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने जनहित में गाइडलाइंस तैयार की और इसी आधार पर प्राइवेट स्कूल अपने यहां नर्सरी में दाखिला ले। कोर्ट ने सरकार से कहा कि नर्सरी एडमिशन एक ज्वलंत समस्या है, इसलिए उसे इसके स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर 11 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

गौरतलब है कि उपराच्यपाल गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में प्रबंधन कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देनी होगी। पहले यह सीमा छह किलोमीटर थी। सिबलिंग के 20 अंक मिलेंगे, जबकि एलुमनी और ट्रांसफर केस के 5-5 अंक होंगे। नई गाइडलाइंस के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2014 तक कम से कम 3 साल उम्र होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम उम्र सीमा पर फैसला करने की छूट स्कूलों को दी गई है। दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी।

नई गाइडलाइंस के तहत नर्सरी क्लास की सीटों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी के तहत स्कूलों को पहले की तरह 25 फीसद सीटों पर ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को दाखिला देना होगा। 5 फीसद सीटें स्टाफ कोटे के लिए तय की गई हैं। इन पर स्कूल कर्मचारियों और शिक्षकों के बच्चों को दाखिला देना होगा। अगर कोटा पूरा नहीं होता तो बची सीटें ओपन सीटों में तब्दील हो जाएंगी। को-एजुकेशन स्कूलों में पांच फीसद सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करनी होंगी। इन सीटों पर दाखिले लॉटरी सिस्टम से होंगे। हालांकि इस कोटे के तहत स्कूल के 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली लड़कियों का ही लॉटरी के जरिए दाखिला किया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक स्कूलों में भी 25 फीसद सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है।

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>