दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा दाखिल वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि सरकार द्वारा नर्सरी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्धारित मापदंडों पर जारी अधिसूचना स्थगित कर दी जाए। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस संबंध में तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बहरहाल, उन्होंने इस वर्ष के नर्सरी दाखिलों के लिए बनाए गए नियमों को स्थगित करने से इंकार कर दिया।
याचिका को 'गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्रवाई समिति'ने दायर किया था। इसने उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा 18 दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी और उसे पूरी तरह अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था।
स्कूलों की तरफ से पेश हुए वकील ने अधिसूचना स्थगित करने का आग्रह किया, जिसपर न्यायालय ने कहा कि मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसका फैसला इतने कम समय में नहीं हो सकता। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो रही है। न्यायालय ने कहा कि इस सत्र में आप इसी अधिसूचना के अनुसार काम करें, हम अगले साल के लिए मामले पर विचार करेंगे।