गोवा पुलिस की अपराध शाखा को एक त्वरित अदालत ने शनिवार को असंपादित सीसीटीवी फुटेज सहित सभी सबूत, मामले के आरोपी और तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को सौंपने का आदेश दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पोल ने अपने आदेश में जांच अधिकारियों को शनिवार से 20 दिनों के भीतर सारे सबूत सौंपने के लिए कहा है।
तेजपाल ने बार-बार ग्रांड हयात होटल में एलेवैटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मांग की है। इसी होटल में तेजपाल पर अपनी एक कनिष्ठ महिला सहयोगी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पत्रकार ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज करते हुए अपनी अर्जी में दावा किया है कि उनके खिलाफ पुलिस जिस सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है वहीं उनकी बेगुनाही का भी सबूत है।
पीड़िता ने दावा किया है कि तेजपाल ने थिंक फेस्ट के दौरान एलेवैटर में दुष्कर्म किया। इस कार्यक्रम का आयोजन तहलका ने किया था। तेजपाल ने पुलिस के सामने समर्पण किया और पांच माह से वह पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं।