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इशरत जहां मामले में अमित शाह को क्‍लीन चिट

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सीबीआई ने बीजेपी नेता अमित शाह को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में क्‍लीन चिट दे दी है. जांच एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में अमित शाह के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला है. सीबीआई ने आज अदालत को बताया कि अमित शाह को इशरत जहां मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता.

जांच एजेंसी ने इससे पहले अपनी पूरक चार्जशीट में कहा था कि अमित शाह के खिलाफ पर्याप्‍त सबूत नहीं हैं. प्राणेश पिल्‍लई उर्फ जावेद पिल्‍लई के पिता ने इसके बाद सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जांच एजेंसी फिर से इस मामले की फिर से जांच करे. इसके जवाब में सीबीआई ने आज कहा कि उसने अदालत के सामने सभी सबूत रख दिए हैं और यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस मामले में आगे कोई फैसला करे.

हाल में कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि शाह पर तीन हत्याओं में शामिल होने का आरोप है. सिब्‍बल ने कहा था कि इनके खिलाफ 'पुख्‍ता'सबूत होने के बावजूद इन्‍हें 'बचाया'जा रहा है. इशरत जहां और तीन अन्‍य के फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपने चार्जशीट में किसी राजनेता का नाम नहीं लिया लेकिन हत्‍या और आपराधिक साजिश के लिए पुलिस और आईबी के अफसरों पर आरोप लगाया था.

मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं. शाह शोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामलों में हत्‍या और साजिश के आरोपी हैं.


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