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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मई)

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द्यानिकी विभाग एवं अन्य विभाग समन्वय कर हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करे
  • एसडीएम समग्र पोर्टल पर जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करे

झाबुआ---- जिले में उद्यानिकी फसलों को बढावा देने के लिए उद्यानिकी विभाग की योजनाएॅ, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभागों की योजनाओं का समन्वय कर हितग्राही को लाभान्वित करे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार के जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश आज 12 मई को कलेक्टर कक्ष में संपन्न समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने संबंधित अधिकारियों को दिये। सभी जिला अधिकारी जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण आॅन लाइन करे। अपने यूजरनेम और पासवर्ड एनआईसी से प्राप्त कर ले। जनवाणी के प्रकरणों का निराकरण जल्द करवाने के लिए एडीएम को निर्देशित किया। एडीएम विभागवार प्रकरणों की समीक्षा करेगे। एसडीएम अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करे कि फील्ड में अति कुपोषित बच्चे मिलते है, तो उन्हें एनआरसी में भर्ती करवाये उनके माता-पिता को भी अस्पताल लाये। यदि माता-पिता बच्चें का इलाज करवाने से मना करे, तो एसडीएम माता पिता की एफआईआर करवाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकाकरण से छूटे बच्चों की सूची उपलब्घ करवाये। सभी 833 गाॅवों में बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण करवाकर एएनएम, एमपीडब्ल्यू से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 20 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके बाद ही एएनएम, एमपीडब्ल्यू एवं टीकाकरण कार्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवकों के वेतन का आहरण करे। एसडीएम वनाधिकार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तिगत दावे एवं सामुदायिक दावे जो कि खण्ड स्तरीय समिति में अमान्य किये है उनका पुनः परीक्षण कर अमान्य किये जाने का कारण बताकर जिला स्तरीय समिति में प्रेषित करे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, डीएफओ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश भी कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये।  बैठक में जनशिकायत, समयावधि पत्र जनसुनवाई, एवं टेली समाधान की समीक्षा विभाग वार कर आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में एडीएम श्री धर्मेन्द्र कुमांर सिह, जिला पंचायत सीईओ श्री धनराजू एस. सहित जिला अधिकारी एवं शासकीय सेवक उपस्थित थे।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाने वाली मतगणना की राउण्डवार घोषणा रतलाम, अलीराजपुर के गणना केन्द्र एवं झाबुआ के राजवाडा चैक पर एक साथ सुनाई देगी
      
झाबुआ ---लोकसभा निर्वाचन 2014 की मतगणना 16 मई को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। संसदीय क्षेत्र रतलाम-24 के लिए मतों की गणना रतलाम, अलीराजपुर एवं झाबुआ में निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी। मतगणना की जानकारी संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए झाबुआ में कम्यूनिकेशन रूम में एकजाई की जाएगी एवं राउण्डवार गणना की उद्घोषणा रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र रतलाम-24 श्री बी.चन्द्रशेखर द्वारा झाबुआ जिले के लिए निर्धारित गणना स्थल स्थानीय पाॅलीटेक्नीक काॅलेज झाबुआ से की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र रतलाम-24 श्री बी. चन्द्रशेखर ने बताया की लोकसभा निर्वाचन 2014 की राउण्डवार उद्घोषणा, गणना केन्द्र रतलाम,गणना केन्द्र अलीराजपुर, स्थानीय पाॅलीटेक्नीक काॅलेज झाबुआ एवं राजवाडा चैक झाबुआ में एक साथ सुनाई दे ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इससे आमजनता को गणना परिणाम जानने के लिए अनावश्यक रूप से पाॅलीटेक्नीक काॅलेज झाबुआ में नहीं आना पडेगा।

21 राउण्ड में होगी मतगणना, मतगणना हाल में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगे
  • मतगणना के लिए गणना अभिकत्र्ताओ का प्रशिक्षण संपन्न

झाबुआ----संसदीय क्षेत्र रतलाम-24 के लिए झाबुआ जिले में तीन विधानसभा क्षेत्रो 193-झाबुआ, 194-थांदला, एवं 195-पेटलावद के मतो की गणना 16 मई को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतों की गणना 21 राउण्ड में पूरी होगी। मतगणना स्थल पर मोबाईल, वायरलेस सेट इत्यादि प्रतिबंधित रहेगे। डाकमत पत्रों की गणना पूर्ण होने के बाद ही गणना के अंतिम राउण्ड की घोषणा की जाएगी। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त राजनीतिक पार्टियों के गणना अभिकत्र्ताओं का प्रशिक्षण आज 12 मई को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में गणना अभिकत्र्ता उपस्थित थे। 

मतगणना हाॅल में मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलैस एवं वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित
मतगणना हाॅल में मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलैस एवं वायरलेस सेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उक्त प्रतिबंध प्रेक्षक एवं रिटर्निग अधिकारी पर लागू नहीं होगे। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

मतगणना हाॅल में ध्रुमपान प्रतिबंधित
मतगणना हाॅल में निर्वाचन आयोग द्वारा ध्रुमपान फोटो एवं वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है। 16 मई 2014 को मतगणना हाॅल में ध्रुमपान फोटो एवं वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त फोटो एवं वीडियोग्राफी संबंधि प्रतिबंध जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होगे। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

प्रातः8 से सायं 5 बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेगी

झाबुआ---- लोक सभा आम चुनाव 2014 के लिए मतगणना दिनांक 16 मई 2014 को प्रातः 8ः00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ‘‘सुखा दिवस‘‘ घोषित किया गया है। अतः 16 मई को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेगी। उक्त प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है।

पलवाड क्षेत्र में किसान मेला संपन्न

jhabua news
झाबुआ --- थांदला से 20 किमी दुर काकनवानी में झाबुआ के स्वसहायता समूह किसान मंडल एवं प्रगति संस्था मेंघनगर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को किसान मेला संपन्न हुआ। मेले का मुख्य उददेश्य पुरातन व पारंपारिक बीजों का संरक्षण तथा किसानों को नेतृत्व एवं जैविक कृषि को बढावा देकर कुपोषण जैसे गंभीर अभिषाप को दुर करना। किसान मेले को मुख्य अतिथि फांदर फे्रडी कारिता इंडिया दिल्ली के संचालक थे। उन्होने कहा कि किसानों का जल, जंगल जमीन से गहरा नाता है जब ये तीनों इनसे छिन्न जाती हैं तो किसान अपना अस्तित्व खो देता है। मेले को सलीम शैरानी अध्यक्ष पत्रकार संघ एवं वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर पंवार ने भी संबोधित किया। प्रगति संस्था के संचालक फादर मालहिंग कटारा ने कहा कि पुरातन बीजों संरक्षण का अत्यधिक महत्व है तथा जैविक खाद्य का उपयोग हर किसान को करना चाहिए। उन्होने कहा कि जितना हम रासायनिक खाद प्रयोग करते है। तीन वर्षो तक उत्पादन अधिक होता है। किन्तु बाद में जमीन की उपजाउ क्षमता घट जाती है। नरवलिया झाबुआ की वेस्तिबेन ने स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया उन्होने कहा कि कंेचुए से जैविक खाद बनाकर कई गुना लाभ कमा सकते है। उनके बचत समूह में आज ढाई लाख रूपए बैंक में जमा है। गुमलीसात की मथील डामोर ने पूरातन बीजों का प्रदर्शन किया। जिसमें तेलिया उडद, भूरा उडद, कोदरा, बटटी, भादली, बाउटा, गुजराा, जुवार, देशी भींडी, के बीज थे। वहीं खीमा निनामा ने किसानों के काम में आने वाले पुराने औजार एवं उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। जनता पिदिया डामोर, कन्ना खडिया, काकनवानी, एवं ममता अरविंद गणावा ने बावटा, बाजरा, जुवार, कोदरा आदि की रोटी तथा भादली, बटी, एवं सामली की खिचडी का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भीली संस्कृति के संचालक फादर प्रताप बारिया अरविंद मंडोडिया, विश्वास राज, हरिया डामोर, बहादुर कटारा, गेंदाल डामोर जिला पंचायत सदस्य काकनवानी उपस्थित थे। उक्त जानकारी कैथोलिक डायसिस मीडिया प्रभारी पीटर बबेरिया ने दी।

शासकीय कार्य में बाधा व लूट का अपराध दर्ज
          
झाबूआ---फरियादी हिमचंद पिता मकना वसुनिया उम्र 52 वर्ष, रीडर तहसील कार्यालय थांदला ने बताया कि आरोपी एस0एन. तिवारी, गंगोत्री इण्टर प्राइजेस लिमिटेड बी-158 सेक्टर ए महानगर लखनउ हाल थांदला ने अवैध खनिज उत्खनन करने पर अर्थदण्ड 31,36,000 रू0 जमा करने हेतु कहा गया था जो आरोपी द्वारा जमा नही करने पर आरोपी की जीप बोलेरो क्र0 युके 07-एक्यू 4803 जप्त कर तहसील कार्यालय में खडी की थी, आरोपी जबरन दादागिरी कर भृत्यों को धक्का देकर शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाकर बोलेरो जीप ले गया। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 234/14, धारा 392,353 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

महिला अपराध में सजा का प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में मीटिंग आयोजित

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, इंदौर जोन, इंदौर आर0पी0श्रीवास्तव द्वारा पुलिस कण्ट्रोल रूम झाबुआ में प्रातः 11ः00 बजे प्रेस कांफ्र्रेंस उपरांत मीटिंग आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध इंदौर जोन के साथ में उप संचालक अभियोजन श्री सक्सेना भी आये थे। उक्त मीटिंग में अतिरिीक्त पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ सुंदर सिंह कनेश, अ0अ0पु0 थांदला श्री आनंद सिंह वास्कले, अ0अ0पु0 महिला अपराध  एन0एस0रावत, झाबुआ/थांदला/पेटलावद में पदस्थ ए0डी0पी0ओ0  अनिल चैहान, श्रीमती इंदिरा चैहान, उमेश सिंह तोमर  रवि प्रकाश राय, एम0एस0मुजाल्दे,  पी0एल0चैहान, श्रीमती लतिका अलावा, जी0पी0/ए0जी0पी0 मानसिंह भूरिया एवं दीपक भण्डारी उपस्थित हुए। मीटिंग में मुख्य रूप से महिला अपराध में सजा का प्रतिशत कम होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया एवं सजा का प्रतिशत बढ़ाने के विषय परिचर्चा की गई।पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, इंदौर जोन, इंदौर आर0पी0श्रीावास्तव द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जो भी भांजगढ़ी/मूध्यस्तता करने वाले व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनके विरूद्ध धारा 190 भादवि एवं धारा 40 जा0फा0ै0 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समस्त ए0डी0पी0ओ0 एवं जी0पी0/ए0जीपी0 से महिला अपराधों में सजा का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सुझाव भी चाहे गये। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन पर अमल किये जाने के निर्देश दिये गये। स्वच्छ हस्तलिपि में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, अन्य प्रपत्र लेख करना, घटनास्थल केी वीडियोग्राफी करवाना, शिनाख्तगी करवाने, फरियादिया एवं साक्षी पक्षविरोधी न हो, इस हेतु उनके धारा 164 में बयान कराने, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पक्ष्विरोधी हुए साक्षियों के विरूद्ध धारा 282-311 जाफौ के तहत इस्तगासा पेश करना, गुमशुदा लड़की के दस्तयाब होने पर उसके माता-पिता एवं अन्य रिश्तेदारों के कथन लेने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डायरी चाहे जाने पर केस डायरी की फोटोकापी भेजना, महिला/लड़की को रिपोर्ट लिखवाने से मना करने वाले व्यक्तियों/भांजगडि़यों के विरूद्ध उसी अपराध में धारा 190 बढ़ाकर भांजगडि़ये को आरोपी बनाना, न्यायालय निर्णय की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना, एफआईआर0 लेख अनुसार धारा लगाई गई या नहीं, इसका परीक्षण करना, महिला अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लेख करना, सजायाबी पर सभी संबंधित अधि0/कर्म0 का रिवाॅर्ड रोल भिजवाने आदि बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अंत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन कराये जाने  का आश्वासन दिया गया। अति0पु0अ0 द्वारा आभार प्रदर्शित किया गया।    

छेडछाड के दो अपराध पंजीबद्ध 

झाबूआ---फरियादिया ने बताया कि वह राणापुर से अपने घर जा रही थी, कि रास्ते में आरोपी कानंिसंह पिता पिरोया मोहनीया निवासी डाबतलाई ने अकेली देखकर बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर बोला कि में तुझे औरत बनाउगा, वह हाथ छुडाकर जाने लगी तो चोंटी के बाल पकड़ लिये, चिल्लाने पर भाग गया। प्र्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्र0 139/14, धारा 354(क) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर में लाईट जलाकर अकेली सोई थी, आरोपी जेमाल पिता छतरा सिंगाडिया भील निवासी ग्राम टीकडीमोती दरवाजा खोलकर घर में घुस आया व बुरी नीयत से उसका पैर पकडा, चिल्लाने व पति को आता देखकर भाग गया। प्र्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्र0 140/14, धारा 354(क) 458 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपहरण कर किया बलात्कार 

झाबूआ---फरियादिया ने बताया कि वह गांव की शादी कार्यक्रम में गई थी कार्यक्रम बाद पैदल रोड से आ रही थी। आरोपी गोलु पिता बदिया परमार निवासी नौगांवा का मोटर सायकल लेकर आया व मोटर सायकल पर बिठा लिया, बहला फुसलाकर औरत बनाने की नीयत से अपने घर ले जाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया, बाद उसे गुजरात ले गया व एक मकान में 10 दिन तक रखा, उसके बाद वापस ट्रेन से घर लाया, वह  मौका देखकर भाग आई। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 226/14, धारा 363,366,376,344 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पत्नि बनाने कि नियत से किया अपहरण 

झाबूआ---फरियादी रंगा पिता रामसिंह डांगी, उम्र 40 वर्ष निवासी खरवाडी दाहोद ने बताया कि उसकी लड़की सुनकी को आरोपी राजेश पिता कान्तु चारेल, मुकेश पिता झिता चारेल, इयान पिता चेतन निवासीगण बलवासा के द्वारा राजेश की पत्नी बनाने की नीयत से जबरन बहला फुसला कर उसका अपहरण कर ले गये। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 93/14, धारा 363,366 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी जोगी पिता धनजी, उम्र 55 वर्ष निवासी बडलीपाड़ा ने बताया कि उसकी लड़की प्रियंका पिता जोगी भूरिया, उम्र 16 वर्ष शंभु माता का मेला देख कर वापस घर जा रही थी कि आरोपी अन्द्रु पिता नरसिंह बारीया निवसी पावागोई उसे जबरन टेम्पो में बिठाकर भगा कर ले गया। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 94/14, धारा 363,366 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादिया बसंती पति मानसिंह मचार, उम्र 50 वर्ष निवासी गवसर ने बताया कि वह अपनी लड़की कविता पिता मानसिंह मचार, उम्र 17 वर्ष के साथ अपने गांव आई थी। लडकी को अपने भाई के यहां रख कर चली गयी थी। फरियादिया के भाई ने बताया कि कविता बारात में गई थी तो वापस नही आई रिश्तेदारो में तलाश करने पर नही मिली, शंका है कि आरोपी दीपक भगाकर ले गया होगा। प्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्रमांक 144/14, धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।   

मोटर व्हिकल एक्ट मे बीस हजार की वसूली

झाबूआ-- संपूर्ण जिले में धारा 107,116 जाफौ के तहत् 1 प्रकरण में 06 व्यक्तियो, धारा 110 जाफौ के तहत् 1 प्रकरण में 1 व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 50 चालान बनाये जाकर 21200/-रू. का समन शुल्क वसूला गया। 

तालाब मे डूबने से मौत

झाबूआ---फरियादी चांदु पिता खुमानसिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी डुंगरीपाड़ा ने बताया कि लीलम पिता खुमानसिंह, उम्र 40 वर्ष निवासी डुंगरीपाड़ा उसके भाई के साथ तालाब में नहाने गया था, मृतक कपडे उतार कर पानी में कुदा तो वापस नहीं निकला, पानी में काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आज दिनांक को काफी मशकत के बाद निकाला गया। प्रकरण में थाना काकनवानी में मर्ग क्र. 16/14, धारा 174 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

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