विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण के लिये करें ऑनलाइन आवेदन
विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयुक्त उच्च शिक्षा ने ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और महाविद्यालयों के प्राचार्य को दिये हैं। योजनाओं के पेम्फलेट बनवाने और दीवार लेखन करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
उच्च शिक्षा ऋण योजना
योजना में 4 लाख पये तक का ऋण बिना किसी जमानतदार और कॉलेटरल सिक्युरिटी के सिर्फ माता-पिता या अभिभावक सह-ऋणी के आधार पर लिया जा सकता है। चार से साढ़े सात लाख तक का ऋण जमानतदार के आधार पर और साढ़े सात लाख से अधिक का ऋण कॉलेटरल सिक्युरिटी के आधार पर लिया जा सकता है।
उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना
इसमें प्रतिभावान विद्यार्थी जो कॉलेटरल सिक्युरिटी देने में असमर्थ हैं, उनके लिये राज्य शासन द्वारा ऋण की गारंटी ली जाती है। विद्यार्थी का उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड होना चाहिये। विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख पये से कम होना चाहिये। विद्यार्थी का उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन होना चाहिये।
ब्याज अनुदान योजना
योजना में उच्च शिक्षा ऋण पर शिक्षण अवधि में ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय साढ़े चार से सात लाख के बीच होनी चाहिये।
खेतों की गहरी जुताई के लिए हलधर योजना में मिलेगा अनुदान
ग्रीष्मकाल के दौरान खेतों में गहरी जुताई करने से किसानों को फायदा होता है। एक ओर फसलों के उत्पादन में वृध्दि होती है, वहीं दूसरी ओर कीट-बीमारी और खरपतवार में कमी आती है। राज्य शासन द्वारा ग्रीष्मकाल में खेतों की गहरी जुताई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जबलपुर संभाग में इस वर्ष गहरी जुताई की हलधर योजनांतर्गत आठ हजार दो सौ पचास हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप संचालक कृषि जे. एस. गुर्जर ने किसानों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक कृषक ग्रीष्मकाल में गहरी जुताई कर शासन की योजना का लाभ उठायें। हलधर योजना के अंतर्गत किसानों को लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 2000 रू. प्रति हेक्टेयर का अनुदान कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा तक तथा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कृषकों अधिकतम 4 हेक्टेयर तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गहरी जुताई का कार्य मिट्टी पलटने वाले प्लाऊ से, कृषक के स्वत: के ट्रेक्टर, किराये के ट्रेक्टर अथवा कस्टम हायरिंग केंद्र के ट्रेक्टर एवं प्लाऊ का उपयोग किया जा सकता है। कल्टीवेटर की जुताई पर अनुदान देय नहीं होगा। गहरी जुताई करने से आगामी फसल में कीट, बीमारी एवं खरपतवारों के प्रकोप में काफी कमी आती है। मृदा में जल का संरक्षण होने से उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृध्दि होती है । गहरी जुताई 2 से 3 वर्ष में आवश्यक रूप से कराना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी अथवा विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
सैनिक कल्याण अधिकारी का 15 मई को बालाघाट आगमन
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त ले.कर्नल जया जेवियर का 15 मई को बालाघाट आगमन हो रहा है। अपने बालाघाट प्रवास के दौरान वे सर्किट हाउस में प्रात: 11 बजे से जिले में निवासरत भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं, सेवारत सैनिकों के आश्रितों, सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करेंगी और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यवाही करेंगी। इस दौरान वे सैनिकों के परिजनों व आश्रितों, विधवाओं व भूतपूर्व सैनिकों की गणना, पहचान पत्र जारी करना व पंजीयन की कार्यवाही करेगी और उन्हे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगी। जिले में निवासरत भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के आश्रितों से अपील की गई है कि वे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के बालाघाट प्रवास का अधिक से अधिक लाभ उठायें।