दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में आरोप तय किए हैं। केजरीवाल के खिलाफ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने मानहानि का मुकदमा किया था। गडकरी ने कहा था कि केजरीवाल ने उनका नाम आप की 'भारत के सबसे भ्रष्ट लोगों'की सूची में शामिल कर उनका अपमान किया है।
महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा ने आप नेता खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए और मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को करने का फैसला किया। अदालत का यह आदेश केजरीवाल द्वारा उनका बयान वापस लेने से इनकार करने के बाद आया है। इससे पहले अदालत ने दोनों नेताओं से मामले को सुलझाने और इसका कोई सौहार्दपूर्ण समाधान करने की सलाह दी थी।
सुनवाई के दौरान गडकरी ने अदालत से कहा था कि अगर केजरीवाल अपना बयान वापस ले लें तो वह मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, केजरीवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। निजी मुचलका भरने से इनकार करने पर केजरीवाल को इस मामले में जेल भेजा गया था। उन्होंने हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय की सलाह पर निजी जमानती मुचलका जमा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।