सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्रिका 'तहलका'के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 27 जून की तारीख तय कर दी। तेजपाल के खिलाफ उनकी एक कनिष्ठ सहयोगी ने गोवा के एक होटल में यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वर्तमान में तेजपाल अपनी मां के निधन के बाद अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर हैं।
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की शीर्ष अदालत की पीठ ने गोवा सरकार के वकील की दलील को दरकिनार कर दिया। गोवा के वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर 7 जुलाई की तारखी तय है और इसमें जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है।
अदालत ने कहा कि वैसी स्थिति में वे (तेजपाल) को अंतरिम जमानत की अवधि बीत जाने के बाद समर्पण करना है और यह 27 जून को होगा। जमानत याचिका पर तय से पहले सुनवाई की याचना करते हुए तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस मामले को सुनने में लंबा समय नहीं लगना चाहिए।