
न्यायमूर्ति सिस्तानी ने मामले को अन्य न्यायधीश के पास भेज दिया है, जो बुधवार दोपहर इस पर सुनवाई करेंगे। एनजीटी के अध्यक्ष ने मीडिया संस्थानों और प्रशिक्षु से क्षतिपूर्ति के रूप में पांच करोड़ रुपये की मांग की है। न्यायमूर्ति कुमार ने 11 जनवरी को कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ और सीएनएन-आईबीएन निर्धारित समय के भीतर माफी नहीं मांगते तो वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।