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टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (27 जून)

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जाति प्रमाण-पत्र समय सीमा में जारी करें: कलेक्टर 
  • इस हेतु चलाया जायेगा विशेष अभियान

tikamgarh map
टीकमगढ़, 27 जून 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने निर्देशित किया है कि सभी पात्र छात्रों एवं व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हों यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देश जारी किये है। डाॅ0 खाडे ने बताया कि इस वर्ष एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से नवीन व्यवस्था के तहत् लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कम्प्यूटराईज्ड पद्धति से जाति प्रमाण पत्र जारी होंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा एक जुलाई से जाति प्रमाण पत्र जारी करने का विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में भी वृद्धि की जा रही है। इस अभियान को सुचारू रूप से संपादित करने के लिये प्राथमिकता निर्धारित की गई है। तदनुसार शासन की प्रथम प्राथमिकता स्कूल में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना। द्वितीय प्राथमिकता स्कूल में पूर्व से अध्ययनरत् (कक्षा-2 से 12वीं तक के) ऐसे छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, जिनके पास अभी तक जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं। तीसरी प्राथमिकता में ऐसे छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र कम्प्यूटरीकृत कर नवीन व्यवस्था के तहत् जाति प्रमाण पत्र जारी करना है, जिन्हें पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है । ऐसे छात्र-छात्राओं को पूर्व में जारी प्रमाण पत्र तब तक मान्य रहेंगे, जब तक कि उन्हें नवीन जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिये जाते। डाॅ0 खाडे ने बताया कि कक्षा 12वीं के बाद काॅलेज में अध्ययनरत् या अन्य आवेदक नवीन व्यवस्था के तहत लोक सेवा केंद्र में सीधे आवेदन करेंगे और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। जिनके पास पूर्व में जारी किये गये प्रमाण पत्र हैं, उन्हें नवीन व्यवस्था के तहत पुनः लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। डाॅ0 खाडे ने बताया कि इस वर्ष विशेष अभियान के तहत पहली में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राये एक जुलाई से 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन्हें 30 नवंबर 14 तक अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने है। इसी प्रकार दूसरी से 12वीं कक्षा तक ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके पास स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं है वे 16 अगस्त से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। इन्हें 31 दिसंबर 14 तक अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हैं। साथ ही कक्षा दूसरी से 12वीं तक के ऐसे छात्र-छात्रायें जिनके पास पूर्व से जाति प्रमाण पत्र है नवीन व्यवस्था के तहत नवीनीकरण/डिजीटाईजेशन हेतु वे एक अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन्हें 31 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी किय जाने हैं। 

आज का तापमान

टीकमगढ़, 27 जून 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले का अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान  28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 

रोजगार मेला एवं प्रदर्शनी 30 जून को

टीकमगढ़, 27 जून 2014। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि 30 जून 2014 दिन सोमवार को प्रातः 10.30 बजे से जिला रोजगार कार्यालय, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन टीकमगढ़ में रोजगार मेले, कैरियर मार्गदर्शन व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चार कंपनियों के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु युवक/युवतियों का चयन किया जायेगा। इस मेले में शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ प्राप्त करें। मेले में आने वाले युवा साथ में अपनी फोटो व दस्तावेज की छात्राप्रतियां अवश्य लायंे। साथ ही शिविर में छात्र/छात्राओं द्वारा कैरियर हेतु मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस रोजगार मेले का आयोजन रोजगार कार्यालय, टीकमगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है। 

ओरछा से आवागमन प्रतिबंधित 

टीकमगढ़, 27 जून 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे के निर्देशानुसार  आगामी वर्षाकाल में ओरछा से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। ज्ञातव्य है कि जिलान्तर्गत पृथ्वीपुर से ओरछा के मध्य रास्ते में आने वाली जामनी एवं बेतवा नदियों के पुलों पर वर्षाकाल में पानी आ जाने के कारण आवागमन अवरूध्द होने की संभावना रहती है। अतः सम्भावित दुर्घटनाओं को टालने के उद्देश्य से वर्षाकाल में उपरोक्त दोनों पुलों पर से आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जिन वाहन स्वामियों के बसों के परमिट वाया ओरछा होकर झांसी के लिये हैं, उनको वर्षाकाल में ओरछा होकर जाने के स्थान पर पृथ्वीपुर से वाया निवाड़ी, बरूआसागर, ओरछा तिगैला से ओरछा होकर झांसी चलने की अनुमति अस्थाई रूप से लोकहित में प्रदान की गई है। यह अनुमति मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 के आधार पर बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मार्ग का अस्थाई विचलन मानते हुये आदेश प्रसारित किया गया है। 

एक शातिर अपराधी जिला बदर घोषित

टीकमगढ़, 27 जून 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे ने एस0पी0 श्री अमित सिंह की अनुशंसा पर जिले के एक शातिर अपराधी को एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया है। तदनुसार अनूप तनय हरिशंकर पटैरिया निवासी ग्राम दुलावनी थाना निवाड़ी जिला टीकमगढ़ एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया गया है। इस अपराधी को आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये टीकमगढ़ एवं समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने तथा इस दौरान बिना सक्षम अनुमति के इन सीमाओं में वापस न आने के लिये निर्देशित किया गया है।

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