मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 2012 में हुई हत्या के मामले में सज्जाद मोगुल को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश वशाली जोशी ने सजा सुनाते हुए कहा, परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी राय बनी है कि यह मामला जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में नहीं आता है।
अदालत ने छेड़छाड़ और आपराधिक र्दुव्यवहार के लिए सज्जाद को अलग सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाते समय सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसे कम से कम सजा दी जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा, मैं तुम्हें न्यूनतम सजा दे रही हूं, जबकि इस धारा में अधिकतम सजा मौत है।
पल्लवी के पिता अतनु पुरकायस्थ ने सजा को लेकर निराशा जताई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मेरी बेटी एक मजबूत लड़की थी और 16 बार चाकू मारे जाने के बावजूद वह बहादुरी के साथ लड़ी। अगर यह जघन्यतम अपराध नहीं है तो फिर क्या है। जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सज्जाद ने 9 अगस्त, 2012 की रात पल्लवी की हत्या कर दी थी। पल्लवी वडाला के एक अपार्टमेंट में अपने मंगेतर अवीक सेनगुप्ता के साथ रहती थी।