Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

कुंभकोणम स्कूल अग्निकांड के संस्थापक को उम्रकैद

$
0
0
एक दशक पहले तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम प्राइमरी स्कूल में हुए भीषण अग्निकांड में दोषी स्कूल के मालिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल समेत 9 दोषियों को बामशक्कत कैद की सजा दी गई है। हादसे में स्कूल के 94 मासूमों की जान चली गई थी।

तंजावुर के सेशन कोर्ट ने बुधवार को स्कूल के मालिक और फाउंडर पी. पालनी स्वामी को उम्रकैद जबकि उनकी पत्नी सरस्वती, प्रिंसिपल शांतालक्ष्मी के अलावा 7 और लोगों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने सभी बच्चों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को भी कहा है। कोर्ट ने इस मामले में कुल 21 आरोपियों में से 11 को बरी कर दिया। बरी होने वालों में स्कूल के 3 टीचर और 8 सरकारी अफसर शामिल हैं। इन आरोपियों को बरी किए जाने पर बच्चों के पैरंट्स ने निराशा जाहिर की है।

दिल दहला देने वाला ये हादसा 16 जुलाई 2004 को हुआ था। स्कूल बिल्डिंग की छत फूस से बनी थी। स्कूल में दोपहर का भोजन बन रहा था, तभी वहां आग लग गई। इस हादसे में 94 बच्चों की जान चली गई थी। तमिलनाडु के किसी स्कूल का यह सबसे भीषण हादसा था। इस केस की सुनवाई 24 सितंबर 2012 को शुरू हुआ था। इसमें 18 बच्चों समेत 500 गवाह के बयान दर्ज हुए। केस का ट्रायल बीते 17 जुलाई को पूरा हुआ। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग के नियम-कायदों की अनदेखी की। इसके अलावा टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने भी लापरवाही बरती, उन्हें उस किचन शेड का मुआयना करना चाहिए था, जहां मिड-डे-मील बन रहा था।

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78528

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>