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सोनिया, राहुल की याचिका पर स्वामी को नोटिस

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sonia rahul
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और दिल्ली सरकार को सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निचली अदालत से सम्मन जारी होने के खिलाफ दायर की है। निचली अदालत ने बंद समचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू करने वाली कंपनी के कोष के कथित दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दायर की गई स्वामी की याचिका पर सम्मन जारी किया है। न्यायमूर्ति वी. पी. वैश ने स्वामी एवं दिल्ली सरकार से पांच अगस्त तक जवाब मांगा है।

निचली अदालत ने 26 जून को सोनिया, राहुल और कांग्रेस के चार अन्य -कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा, महासचिव ऑस्कर फर्नाडीज और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इस फर्म में राहुल-सोनिया की 38-38 प्रतिशत शेयर है), निदेशकों सुमन दुबे और सैम पित्रोदा- को सम्मन जारी कर सात अगस्त को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। वोरा ने भी राहुल-सोनिया के साथ उच्च न्यायालय से संपर्क साधा है। सभी ने निचली अदालत के सम्मन निरस्त करने और स्वामी के मामले को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि स्वामी एक राजनीतिक विरोधी हैं और उनकी ओर से दायर किए गए आपराधिक मामले का मकसद राजनीतिक लाभ लेना है।

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